पुलिस अरेस्ट करने आए तो सबसे पहले करें ये काम, जान लीजिए अपने अधिकार
लेकिन क्या आपको पता है जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है. तो आपके पास कुछ अधिकार होते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं. क्या होते हैं यह अधिकार और कैसे किया जा सकता है इनका इस्तेमाल चलिए आपको बताते हैं.
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View In Appजो पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आपका सबसे पहले अधिकार यह होता है कि आप पुलिस से गिरफ्तारी का कारण पूछें. पुलिस को आपको गिरफ्तारी का कारण बताना होता है. सीआरपीसी की धारा 50 (1) ओर से आपको यह अधिकार दिया गया है.
इसके अलावा जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है. तो पुलिस को यूनिफॉर्म में होना चाहिए. और साथ ही वर्दी पर नेम प्लेट भी होनी चाहिए. अगर पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं होती. और नेम प्लेट नहीं होती तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती.
सीआरपीसी की धारा 41 (बी) के तहत पुलिस जब आपको गिरफ्तार करने आती है. तो पुलिस को गिरफ्तारी का मेमो भी तैयार करना होता है. जिसमें गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की रैंक, गिरफ्तारी का समय और आई विटनेस के साइन शामिल होते हैं. इसके साथ ही उसे अरेस्ट मेमो में गिरफ्तार हो रहे व्यक्ति के भी साइन जरूरी होते हैं.
गिरफ्तार हुए व्यक्ति की 48 घंटे के अंदर मेडिकल जांच होनी जरूरी है. सीआरपीसी की धारा 54 के तहत गिरफ्तार हो रहा व्यक्ति खुद भी मेडिकल जांच के लिए मांग करता है. पुलिस इसके लिए मना नहीं कर सकती. गिरफ्तार हुए व्यक्ति की 48 घंटे के अंदर मेडिकल जांच होनी जरूरी है. सीआरपीसी की धारा 54 के तहत गिरफ्तार हो रहा व्यक्ति खुद भी मेडिकल जांच के लिए मांग करता है. पुलिस इसके लिए मना नहीं कर सकती.
इसके अलावा गिरफ्तार हो रहे व्यक्ति को यह भी अधिकार होता है कि वह अपनी गिरफ्तारी की खबर अपने किसी रिश्तेदार को भी दे सकता है. पुलिस ऐसा करने से भी नहीं रोक सकती. सीआरपीसी की धारा 41D के तहत गिरफ्तार व्यक्ति जांच के दौरान कभी भी अपने वकील से मिल सकता है.
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