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पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है तो कौन से कोर्ट जा सकते हैं आप? जान लीजिए जवाब

Complaint In Court: अगर आप पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाने गए हैं. लेकिन पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही. तो आप इस कोर्ट में जा सकते हैं.

Complaint In Court: अगर आप पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाने गए हैं. लेकिन पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही. तो आप इस कोर्ट में जा सकते हैं.

देश में हर जगह कानून का पालन हो यह पुलिस की जिम्मेदारी होती है. पुलिस देश में शांति कायम करती है. कानून व्यवस्था बनाए रखती है, अपराधों को रोकती हैं. उसके साथ ही लोगों की शिकायतों का निवारण करना भी पुलिस का काम होता है.

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लेकिन क्या हो जब आप अपनी शिकायत लेकर पुलिस थाने जाएं और पुलिस आपकी शिकायत लिखने से मना करदे. आप किसी घटना या वारदात से जुड़ी FIR लिखवाना चाह रहे हों. लेकिन पुलिस थाने में आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही.
लेकिन क्या हो जब आप अपनी शिकायत लेकर पुलिस थाने जाएं और पुलिस आपकी शिकायत लिखने से मना करदे. आप किसी घटना या वारदात से जुड़ी FIR लिखवाना चाह रहे हों. लेकिन पुलिस थाने में आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही.
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ऐसा कई बार कई केसों में देखा गया है. जहां पीड़ित व्यक्ति पुलिस थाने जाकर एफआईआर दर्ज करवाना चाहता है. लेकिन पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करती. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको चुप नहीं बैठना है. आप पुलिस की भी शिकायत कर सकते हैं.
ऐसा कई बार कई केसों में देखा गया है. जहां पीड़ित व्यक्ति पुलिस थाने जाकर एफआईआर दर्ज करवाना चाहता है. लेकिन पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करती. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको चुप नहीं बैठना है. आप पुलिस की भी शिकायत कर सकते हैं.
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पुलिस आपकी शिकायत दर्ज नहीं करती. तो आप पहले पुलिस अधीक्षक जिसे सुपरीटेंडेंट आफ पुलिस कहा जाता है उसके पास या फिर डायरेक्ट इंस्पेक्टर जनरल यानी डीआईजी जैसे हाई रैंक ऑफिसर के पास जाकर के भी अपनी शिकायत रख सकते हैं.
पुलिस आपकी शिकायत दर्ज नहीं करती. तो आप पहले पुलिस अधीक्षक जिसे सुपरीटेंडेंट आफ पुलिस कहा जाता है उसके पास या फिर डायरेक्ट इंस्पेक्टर जनरल यानी डीआईजी जैसे हाई रैंक ऑफिसर के पास जाकर के भी अपनी शिकायत रख सकते हैं.
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इसके अलावा आप चाहें तो कोर्ट में भी अपनी शिकायत कर सकते हैं. सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपनी बात रख सकते हैं. इसके बाद मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दे सकता है.
इसके अलावा आप चाहें तो कोर्ट में भी अपनी शिकायत कर सकते हैं. सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपनी बात रख सकते हैं. इसके बाद मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दे सकता है.
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इतना ही नहीं अगर आप मजिस्ट्रेट के पास अपनी शिकायत लेकर जाते हैं. तो फिर सीआरपीसी की धारा 190 के तहत मजिस्ट्रेट आपकी शिकायत पर सीधे संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर सकता है. ऐसा कई मामलों में देखा भी गया है.
इतना ही नहीं अगर आप मजिस्ट्रेट के पास अपनी शिकायत लेकर जाते हैं. तो फिर सीआरपीसी की धारा 190 के तहत मजिस्ट्रेट आपकी शिकायत पर सीधे संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर सकता है. ऐसा कई मामलों में देखा भी गया है.
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image 6अगर मामला बहुत गंभीर है और पुलिस लापरवाही बरत रही है, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही. तो फिर आप सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं. हाई कोर्ट आपकी शिकायत पर पुलिस को फिर दर्ज करके कार्रवाई करने का आदेश दे सकता है.
image 6अगर मामला बहुत गंभीर है और पुलिस लापरवाही बरत रही है, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही. तो फिर आप सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं. हाई कोर्ट आपकी शिकायत पर पुलिस को फिर दर्ज करके कार्रवाई करने का आदेश दे सकता है.

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