एक्सप्लोरर
Advertisement
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
Pregnant Women Rights: गर्भवती महिलाओं के लिए भी कानून में हैं ये जरूरी प्रावधान, जरूर जान लें ये बात
Pregnant Women Rights: गर्भवती महिलाओं को कानून में कई तरह के अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों का हनन करने वाले को कानूनी तौर पर सजा हो सकती है.
![Pregnant Women Rights: गर्भवती महिलाओं को कानून में कई तरह के अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों का हनन करने वाले को कानूनी तौर पर सजा हो सकती है.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/03/04/16c517db9c7564f8c2ca8ffc6ada51ba1709533429166356_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
महिलाओं को समाज में सम्मान से जीने के लिए कई तरह के अधिकार दिए गए हैं, जिनका वो कभी भी इस्तेमाल कर सकती हैं.
1/6
![महिलाओं को काम करने के दौरान भी कई तरह के अधिकार होते हैं, उनके अधिकारों का हनन करने पर आरोपी को सजा भी हो सकती है.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/03/04/75c43f5b25b46ecc93c720e724d4de924d347.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
महिलाओं को काम करने के दौरान भी कई तरह के अधिकार होते हैं, उनके अधिकारों का हनन करने पर आरोपी को सजा भी हो सकती है.
2/6
![ऐसे ही कुछ कानूनी अधिकार गर्भवती महिलाओं को भी दिए गए हैं. खासतौर पर उन महिलाओं के लिए जो किसी दफ्तर में काम करती हैं.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/03/04/511158946c21518c606b66c8eb197f5fb545f.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
ऐसे ही कुछ कानूनी अधिकार गर्भवती महिलाओं को भी दिए गए हैं. खासतौर पर उन महिलाओं के लिए जो किसी दफ्तर में काम करती हैं.
3/6
![गर्भवती महिला को छुट्टी देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, साथ ही उन पर ज्यादा काम करने का दबाव भी नहीं बना सकते हैं.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/03/04/2247923595c815bff385bfb90a000fb065157.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
गर्भवती महिला को छुट्टी देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, साथ ही उन पर ज्यादा काम करने का दबाव भी नहीं बना सकते हैं.
4/6
![किसी महिला कर्मचारी को डिलीवरी के तुरंत बाद ऑफिस ज्वाइन करने के लिए भी नहीं कहा जा सकता है. मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में इसके लिए नियम बनाए गए हैं.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/03/04/b11f35c7e3b94d77134e479f1c69491ea5701.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
किसी महिला कर्मचारी को डिलीवरी के तुरंत बाद ऑफिस ज्वाइन करने के लिए भी नहीं कहा जा सकता है. मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में इसके लिए नियम बनाए गए हैं.
5/6
![इस एक्ट के तहत कोई भी कंपनी किसी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती है. ऐसा करने पर तीन साल तक की सजा हो सकती है.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/03/04/4e96a98b61c285b0b69de312f4aa8c1a8fb09.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
इस एक्ट के तहत कोई भी कंपनी किसी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती है. ऐसा करने पर तीन साल तक की सजा हो सकती है.
6/6
![कानून के तहत गर्भवती महिला 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव ले सकती है. इस दौरान कंपनी को उसे पूरी सैलरी देनी होगी. गर्भवती महिला के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव भी नहीं किया जा सकता है.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/03/04/5b326f764ce7c0f7b922390fd5c129de0587e.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
कानून के तहत गर्भवती महिला 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव ले सकती है. इस दौरान कंपनी को उसे पूरी सैलरी देनी होगी. गर्भवती महिला के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव भी नहीं किया जा सकता है.
Published at : 04 Mar 2024 12:01 PM (IST)
और देखें
Advertisement
ट्रेंडिंग न्यूज
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बॉलीवुड
क्रिकेट
Advertisement
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![तहसीन मुनव्वर](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/3df5f6b9316f4a37494706ae39b559a4.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)
तहसीन मुनव्वरवरिष्ठ पत्रकार
Opinion