Railway Rules: ट्रेन में शराब पीने या बदसलूकी करने पर कितनी होती है सजा? ये है जुर्माने का प्रावधान
ट्रेन में किसी भी तरह के नियमों के उल्लंघन या फिर बदसलूकी को लेकर जुर्माना लगाने और सजा का प्रावधान है.
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View In Appट्रेन के संचार साधनों में बाधा डालने पर या चेन पुलिंग पर आपको एक साल तक की जेल या फिर एक हजार रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है.
ट्रेन के किसी कोच में अगर कोई व्यक्ति शराब पीते पाया जाता है या फिर गाली गलौच करता है तो ऐसा करने पर पर 500 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है.
किसी रेल कर्मचारी के काम में बाधा डालते हैं तो आपको 6 महीने की जेल या हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.
ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों को चोट पहुंचाना या ऐसा करने की कोशिश करने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है.
महिलाओं के आरक्षित डिब्बे में अगर कोई जबरन प्रवेश करता है तो उसे 500 रुपये का जुर्माना देना होता है.
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