एक्सप्लोरर
Railway Rules: इमरजेंसी में बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए तो कितना लगेगा फाइन? ये है नियम
Railway Rules: रेलवे के कई नियम ऐसे हैं, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता है. ऐसे में वो काफी बार ठगे भी जाते हैं, इसीलिए आपको ट्रेन में चढ़ने से पहले तमाम नियम पता होने जरूरी हैं.

कई बार ट्रेन से यात्रा के दौरान हमें कुछ नियमों की जानकारी नहीं होती है, ऐसे में पैसों का भारी नुकसान भी हो सकता है.
1/6

अक्सर आपने ये सुना होगा कि बिना टिकट यात्रा करने पर 10 या 20 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
2/6

कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है और टीटीई जितना पैसा मांगता है, वो उसे डर के मारे उतना दे देते हैं.
3/6

इमरजेंसी में अगर आपको टिकट नहीं मिल रहा है और आप ट्रेन में चढ़ते हैं तो आपको फाइन जरूर देना होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं होता.
4/6

रेलवे एक्ट के सेक्शन 138 के मुताबिक बिना टिकट के यात्रा पर आपको टीटीई को अपने सफर का पूरा किराया, यानी जहां से आप चढ़े हैं और जहां ट्रेन जा रही है... वहां तक का किराया देना होता है.
5/6

इसके अलावा आपसे जुर्माने के तौर पर 250 रुपये एक्स्ट्रा लिए जा सकते हैं, इसके अलावा आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा सकता.
6/6

अब अगली बार अगर आपको किसी इमरजेंसी में कहीं जाने की जरूरत पड़ी और टिकट नहीं मिला तो आप इस बात को जरूर याद रख सकते हैं.
Published at : 05 Apr 2024 12:34 PM (IST)
और देखें
Advertisement
ट्रेंडिंग न्यूज
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
विश्व
आईपीएल
हरियाणा
Advertisement


राजेश शांडिल्यसंपादक, विश्व संवाद केन्द्र हरियाणा
Opinion