Railway Rules: इमरजेंसी में बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए तो कितना लगेगा फाइन? ये है नियम
अक्सर आपने ये सुना होगा कि बिना टिकट यात्रा करने पर 10 या 20 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
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View In Appकुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है और टीटीई जितना पैसा मांगता है, वो उसे डर के मारे उतना दे देते हैं.
इमरजेंसी में अगर आपको टिकट नहीं मिल रहा है और आप ट्रेन में चढ़ते हैं तो आपको फाइन जरूर देना होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं होता.
रेलवे एक्ट के सेक्शन 138 के मुताबिक बिना टिकट के यात्रा पर आपको टीटीई को अपने सफर का पूरा किराया, यानी जहां से आप चढ़े हैं और जहां ट्रेन जा रही है... वहां तक का किराया देना होता है.
इसके अलावा आपसे जुर्माने के तौर पर 250 रुपये एक्स्ट्रा लिए जा सकते हैं, इसके अलावा आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा सकता.
अब अगली बार अगर आपको किसी इमरजेंसी में कहीं जाने की जरूरत पड़ी और टिकट नहीं मिला तो आप इस बात को जरूर याद रख सकते हैं.
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