बिना टिकट ट्रेन में चढ़ने के बाद क्या TTE से मांग सकते हैं टिकट? ये हैं नियम

ट्रेन का सफर काफी सुविधा युक्त और सहूलियत भरा होता है. ट्रेन में यात्रा करने को लेकर भारतीय रेलवे की ओर से कई नियम बनाए गए होते हैं. यह नियम सभी यात्रियों को मानने होते हैं. ट्रेन में यात्रा करने का एक नियम टिकट को लेकर के भी है.
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सभी यात्रियों को ट्रेन में टिकट लेना अनिवार्य होता है. फिर चाहे वह रिजर्वेशन कोच की टिकट हो या फिर जनरल कोच की टिकट. रेलवे के नियमों का मुताबिक बिना टिकट यात्रा करने पर टीटीई यात्रियों पर जुर्माना लगा सकता है.

लेकिन इस बीच कई लोगों के मन में यह सवाल आता है. अगर बिना टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ गए तो फिर क्या बाद में टीटीई से टिकट की मांग कर सकते हैं. क्या है इसे लेकर भारतीय रेलवे के नियम चलिए आपको बताते है इस बारे में.
आपको बता दें अगर आप बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए हैं. तो आप टीटीई से टिकट की मांग कर सकते हैं. इसके लिए टीटीई आप पर पहले फाइन लगाएगा. इसके अलावा जहां से ट्रेन शुरू हुई और जिस स्टेशन पर आप टीटीई से मिल उस स्टेशन तक का किराया भी देना पड़ता है.
वहीं अगर आप आगे और सफ़र जारी करना चाह रहे हैं. तो फिर आपको उसे स्टेशन तक का किराया देना होता है. अगर आप स्लीपर या एसी कोच में है. तो फिर उस कोच के हिसाब से किराया देना होगा. अगर सीट खाली होती है तो फिर ऐसे में टीटीई आपको सीट भी दे सकता है.
हालांकि जरूरी नहीं है कि आपको सीट मिल ही जाए. लेकिन जुर्माना चुकाने के बाद और किराए के पैसे देने के बाद आप अपना सफर जारी रख सकते हैं. टीटीई आपको आगे सफर जारी रखने के लिए हैंडहेल्ड मशीन से टिकट भी दे देगा.
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