राशन कार्ड से नाम कटने के बाद क्या दोबारा जोड़ा जा सकता है? जान लीजिए जवाब

सरकार की इस सुविधा का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड की जरूरत पड़ती है. बिना इसके और कम कीमत पर राशन की सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता. सभी राज्य सरकारें अपने राज्य के नागरिकों को राशन कार्ड जारी करती हैं.
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लेकिन आपको बता दें कि सभी लोगों को राशन कार्ड जारी नहीं किया जाता. सरकार ने इसके लिए कुछ पात्राताएं तय की होती हैं. उन पत्रताओं को पूरा करने वाले लोगों को ही राशन कार्ड जारी किया जाता है. लेकिन कई बार कुछ लोग अपात्र होकर भी राशन कार्ड बनवा लेते हैं.

अपात्र होकर भी राशन कार्ड बनवाने वाले लोगों के राशन कार्ड कैंसिल कर दिए जाते हैं. लेकिन कई बार कुछ लोगों के नाम राशन कार्ड से काट दिए जाते हैं. लेकिन वह लोग पात्र होते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं.
राशन कार्ड में एक बार नाम काटने के बाद उसे दोबारा जुड़वाया जा सकता है. इसके लिए आपको अपने नजदीकी खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तर जाना होगा. वहां जाकर आपको कुछ जरूरी दस्तावेज दिखाने होंगे. और दोबारा नाम दिलवाने के लिए आवेदन देना होगा.
अगर आपकी दस्तावेज सही पाए जाते हैं. और आप आवेदन भर के जमा कर देते हैं. तो आपका नाम दोबारा से राशन कार्ड में जोड़ दिया जाएगा. और आप फिर से सरकार की राशन योजना के तहत राशन का और अन्य चीजों का लाभ ले सकेंगे.
बता दें आपका नाम राशन कार्ड से कट गया है या नहीं यह आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको आधिकारिक पोर्टल www.nfsa.gov.in पर जाकर चेक करना होता है. अगर आप को यहां आपका नाम दिखाई देता है. तो आपका नाम राशन कार्ड से नहीं काटा गया है. लेकिन नाम नहीं है तो समझ लीजिए नाम काट दिया गया है.
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