रेस्तरां अगर जबरन मांगे सर्विस चार्ज तो कहां शिकायत कर सकते हैं आप, क्या हो सकती है कार्रवाई?
लेकिन क्या आपको पता है ग्राहक को रेस्तरां में सर्विस चार्ज देना जरूरी नहीं होता. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने सर्विस चार्ज को लेकर नए नियम (Service Charge Guidelines) बनाए हैं.
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View In Appइन नियमों के मुताबिक किसी भी क्लाइंट को रेस्टोरेंट की ओर से सर्विस देने को लेकर सर्विस चार्ज नहीं वसूला जा सकता. ग्राहक की मर्जी पर निर्भर करता है वह सर्विस चार्ज देना चाहता है या नहीं. रेस्टोरेंट उसे इसके लिए उसे बाध्य नहीं कर सकता.
लेकिन अगर कोई रेस्टोरेंट आपसे जबरन सर्विस चार्ज मांगे. तो ऐसे में आप चाहे तो उस रेस्टोरेंट की शिकायत कर सकते हैं. आपकी शिकायत के बाद रेस्टोरेंट पर कार्रवाई भी की जा सकती है. कहां कर सकते हैं शिकायत. चलिए आपको बताते हैं.
इसके लिए आपको https://edaakhil.nic.in/ वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर्ड करना होता है. फिर आपको आईडेंटिफिकेशन के लिए कोई गवर्नमेंट आईडी जिसमे वोटर कार्ड, पैन कार्ड. ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज में से कोई एक पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होता है. इसके बाद आपके मेल पर अकाउंट एक्टिवेशन लिंक मिलता है. इस पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है.
इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ इस्तेमाल करके लॉगिन करना होता है. उसके बाद आपको 'फाइल ए न्यू कंप्लेंट' पर क्लिक करना होता है. फिर आपको आप क्लेम अमाउंट डालना होता है. उसके बाद अपना राज्य और जिला चुनना होता है.
उसके बाद आपको अपनी शिकायत से जुड़ी सारी जानकारी दर्ज करनी होती है. अगर कोई एडिशनल जानकारी होती है. तो वह भी दर्ज कर सकते हैं. आखिर में आपको अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए ओटीपी दर्ज करनी होती है. इसके बाद आपको पेमेंट करना होता है. जो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं.
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