फ्लाइट डिले होने पर भड़कीं श्रुति हासन, जानें ऐसा होने पर कितना और कैसे मिलता है मुआवजा
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पर अपने अधिकारी का अकाउंट से पोस्ट करते हुए इस बारे में लोगों को जानकारी दी. श्रुति ने ट्वीट किया, 'अरे मैं आम तौर पर शिकायत करने वालों में से नहीं हूं, लेकिन इंडिगो आपने आज अव्यवस्था के मामले में वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी, हम पिछले चार घंटों से एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और हमें कोई जानकारी नहीं है, शायद आप अपने यात्रियों के लिए कोई बेहतर तरीका सोच सकते हैं? जानकारी, शिष्टाचार और स्पष्टता.'
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View In Appइसके बाद इंडिगो एयरलाइंस ने भी ट्वीट करते हुए श्रुति हसन की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'श्रुति हासन, हमें उड़ान में देरी के कारण हुई असुविधा के लिए ईमानदारी से खेद है। हम पूरी तरह से समझते हैं कि प्रतीक्षा का लंबा समय कितना असुविधाजनक हो सकता है। देरी मुंबई में मौसम की स्थिति के कारण हुई है, जो ऑपरेटिंग विमान के आगमन को प्रभावित कर रही है.'
लोगों के मन में यह सवाल आता है कि एयरलाइन कंपनी बिना बताए फ्लाइट डिले करे तो क्या यात्रियों को मुआवजा मिलता है. किस तरह निर्धारित किया जाता है यह मुआवजा. और क्या होती है इसे क्लेम करने की प्रक्रिया.
आपको बता दें अगर किसी की कोई फ्लाइट 24 घंटे से ज्यादा देरी के लिए डिले है. देर तो ऐसे में एयरलाइन कंपनी को पैसेंजर्स के रहने की व्यवस्था करनी होगी और उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी. वहीं अगर कोई फ्लाइट 24 घंटे से कम और 4 घंटे से ज्यादा डिले है. तो एयरलाइन कंपनी को पैसेंजर्स के खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी.
अगर फ्लाइट से 6 घंटे से ज्यादा डिले है. तो एयरलाइन कंपनी को पैसेंजर को ऑप्शनल के फ्लाइट की सुविधा देनी होगी. अगर कोई यात्री ऑप्शनल फ्लाइट की सुविधा नहीं लेना चाहता. तो एयरलाइन कंपनी को बेसिक किराये का 400% और फ्यूल चार्ज के बराबर मुआवजा देना होगा जो कि अधिकतम 20 हजार तक हो सकता है.
डीजीसीए के नियमों के मुताबिक आपने कैश पेमेंट किया है. तो एयरलाइन को तुरंत रिफंड करना होगा. इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर पैसों को 7 दिनों के अंदर रिफंड देना होगा. अगर कोई एयरलाइन कंपनी आपको रिफंड के लिए परेशान करते हैं तो आप डीजीसीए की साइट https://www.dgca.gov.in/digigov-portal/ जाकर शिकायत कर सकते हैं.
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