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घर बैठे किस तरह भर सकते हैं ITR जानें पूरी प्रक्रिया
How To Fill ITR: ITR भरने के लिए आपको दूसरों पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है. आप खुद घर बैठे अपना ITR भर सकते हैं. इसके लिए बड़ी ही आसान प्रक्रिया है. आइए जानते हैं.
![How To Fill ITR: ITR भरने के लिए आपको दूसरों पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है. आप खुद घर बैठे अपना ITR भर सकते हैं. इसके लिए बड़ी ही आसान प्रक्रिया है. आइए जानते हैं.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/03/09/92f6c41f359ef96f6bb005ef58a5004b1709982304858907_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
जो लोग नौकरी करते हैं. या जिनका बिजनेस होता है. उनमें से जो भी टैक्स के दायरे में आते हैं. वह लोग इनकम टैक्स भरते हैं. उसके बाद लोग उसके रिफंड के लिए ITR फाइल करते हैं.
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![इस साल ITR फाइल करने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आखिरी तारीख से एक दो महीने पहले ही ITR फाइल कर देना चाहिए.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/03/09/156005c5baf40ff51a327f1c34f2975bc1cc9.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
इस साल ITR फाइल करने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आखिरी तारीख से एक दो महीने पहले ही ITR फाइल कर देना चाहिए.
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![ITR भरने के लिए आपको दूसरों पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है. आप खुद घर बैठे अपना ITR भर सकते हैं. इसके लिए बड़ी ही आसान प्रक्रिया है. इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाना होगा.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/03/09/799bad5a3b514f096e69bbc4a7896cd908931.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
ITR भरने के लिए आपको दूसरों पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है. आप खुद घर बैठे अपना ITR भर सकते हैं. इसके लिए बड़ी ही आसान प्रक्रिया है. इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाना होगा.
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![इसके बाद अपनी डिटेल्स डालकर लॉगिन अब करना होगा. लाॅगिन होने के बाद आप ए फाइल टाइप पर क्लिक करें फिर उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक कर दें. साथ ही आपका एसेसमेंट ईयर चुने और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर दें.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/03/09/d0096ec6c83575373e3a21d129ff8fef6703c.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
इसके बाद अपनी डिटेल्स डालकर लॉगिन अब करना होगा. लाॅगिन होने के बाद आप ए फाइल टाइप पर क्लिक करें फिर उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक कर दें. साथ ही आपका एसेसमेंट ईयर चुने और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर दें.
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![इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप किस मोड़ के जरिए आईटीआर फाइल करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन. इसके बाद आप दिए गए Individual, Hindu Undivided Family (HUF), Others ऑप्शंस में से इंडिविजुअल पर क्लिक करें .](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/03/09/032b2cc936860b03048302d991c3498f23745.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप किस मोड़ के जरिए आईटीआर फाइल करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन. इसके बाद आप दिए गए Individual, Hindu Undivided Family (HUF), Others ऑप्शंस में से इंडिविजुअल पर क्लिक करें .
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![इसके बाद आप ITR 2 पर क्लिक करें जो कि इंडिविजुअल के लिए इस्तेमाल होता है. इसके बाद आपसे आईटीआर भरने कारण पूछा जाएगा. जो धारा 139 (1) के कहत लोगों से पूछा जाता है . अगर आपका बैंक अकाउंट पहले से ही लिंक है तो उसे आप वेरीफाई कर दें. अगर लिंक नहीं है तो उसे लिंक कर दें.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/03/09/18e2999891374a475d0687ca9f989d832d794.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
इसके बाद आप ITR 2 पर क्लिक करें जो कि इंडिविजुअल के लिए इस्तेमाल होता है. इसके बाद आपसे आईटीआर भरने कारण पूछा जाएगा. जो धारा 139 (1) के कहत लोगों से पूछा जाता है . अगर आपका बैंक अकाउंट पहले से ही लिंक है तो उसे आप वेरीफाई कर दें. अगर लिंक नहीं है तो उसे लिंक कर दें.
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![इसके बाद आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे. जहां आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी पहले से ही मौजूद होगी. अगर सीरियल सारी सही है तो उसे वैलिडेट कर दें. इसके बाद रिटर्न को वेरीफाई करें और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी एक हार्ड कॉपी पोस्ट कर दें.](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/03/09/fe5df232cafa4c4e0f1a0294418e56602779a.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=720)
इसके बाद आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे. जहां आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी पहले से ही मौजूद होगी. अगर सीरियल सारी सही है तो उसे वैलिडेट कर दें. इसके बाद रिटर्न को वेरीफाई करें और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी एक हार्ड कॉपी पोस्ट कर दें.
Published at : 09 Mar 2024 04:33 PM (IST)
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