टोल टैक्स में क्या हर सरकारी गाड़ी को मिलती है छूट? जान लीजिए नियम
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भारत में जितने भी वाहन चालक हैं. सभी को टोल टैक्स चुकाना होता है. इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नियम बनाए हैं.
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टोल टैक्स गाड़ी के हिसाब से दूरी के आधार पर और सड़क या फिर पुल के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है. 60 किलोमीटर की दूरी पर एक टोल बना होता है.
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इसमें कई तरह के वाहन शामिल हैं. जिनमें सरकारी वाहन भी शामिल है. आपातकालीन वाहन , और सेना से जुड़े व भी शामिल है.
अक्सर कई लोगों का उसे लेकर सवाल होता है कि क्या सभी सरकारी वाहनों को टोल टैक्स पर छूट मिलती है. क्या वाकई सभी सरकारी वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना होता.
सभी तरह के सरकारी कर्मचारियों को टोल टैक्स में छूट नहीं मिलती. पुलिस, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड इन वाहनों को छूट मिलती है. सरकारी बसें और डिफेंस फोर्स के वाहनों को छूट मिलती है.
तो वहीं इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधान मंत्री, मुख्यमंत्रियों, संसद सदस्यों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी टोल टैक्स में छूट मिलती है.
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