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Traffic Rules: कार की पिछली सीट पर भी लगानी होती है सीट बेल्ट, इतने का कट सकता है चालान
Traffic Rules: कार में पीछे बैठने पर भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होता है, अब नई कारों में ऐसा सिस्टम आ रहा है कि पिछली सीट पर बेल्ट नहीं लगाने पर अलार्म बीप होगा.

लाखों लोग रोजाना अपनी कार से दफ्तर जाते हैं और बाकी के कई काम भी कार से ही होते हैं. इन तमाम लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना होता है.
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ट्रैफिक से जुड़े कई नियम ऐसे हैं, जिनके बारे में लोग जानते हैं और उनका पालन भी करते हैं. लेकिन कई नियम ऐसे भी हैं, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता है.
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ऐसा ही एक नियम सीट बेल्ट को लेकर भी है, अब आप कहेंगे कि सीट बेल्ट लगाना जरूरी है ये तो आप भी जानते हैं. लेकिन हम यहां पीछे की सीट पर सीट बेल्ट की बात कर रहे हैं.
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क्या आप जानते हैं कि पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है और ऐसा नहीं करने पर ट्रैफिक पुलिस आपका भारी चालान भी कर सकती है.
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मोटर व्हीकल (अमेंडमेंट) एक्ट के सेक्शन 194B (1) तहत पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर एक हजार रुपये का चालान हो सकता है.
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दुर्घटना के कई मामलों में देखा गया है कि पीछे बैठे लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, ऐसे में उनकी जान को ज्यादा खतरा होता है और कई बार लोगों की मौत हो जाती है.
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अगर आप भी पीछे बैठकर कभी सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते थे तो अब संभल जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं करना आपके लिए भारी पड़ सकता है. अब आने वाली कारों में पीछे की सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी अलार्म बजेगा.
Published at : 02 Apr 2024 02:23 PM (IST)
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नयन कुमार झाराजनीतिक विश्लेषक
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