एक्सप्लोरर
किस रैंक का पुलिस अधिकारी जब्त कर सकता है आपकी गाड़ी? ये हैं नियम
Traffic Rules For Seizing Vehicle: ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आपका चालान कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी कर सकता है. लेकिन सिर्फ इस अधिकारी को होता है आपकी गाड़ी जब्त करने का अधिकार.

सड़कों पर गाड़ियां चलाने को लेकर मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियम बनाए गए होते हैं. मोटर वाहन अधिनियम के इन नियमों का पालन सभी को करना जरूरी है. जो वाहन चालक इन नियमों की अनदेखी करता है. उस पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से चालान किया जाता है.
1/6

इसमें बहुत सारे नियम शामिल है. अलग-अलग नियमों के उल्लंघन पर अलग-अलग जुर्माने का प्रावधान है. तो वहीं कुछ में सजा का प्रावधान भी है. कुछ नियमों के उल्लंघन में आपकी गाड़ी भी जब्त की जा सकती है.
2/6

लेकिन क्या आपको पता है किस रैंक का अधिकारी आपकी गाड़ी जब्त कर सकता है. चलिए आपको इस बारे में बताते हैं जिससे आपको आपके अधिकारों के बारे में भी पता चल सकेगा. और आपात स्थिति में आपको होगी मदद.
3/6

वाहन चालकों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का पालन करना होता है. अगर वह उनका उल्लंघन करते हैं. तो ट्रैफिक पुलिस या पुलिस उन पर कार्रवाई कर सकती है. इसमें अलग-अलग अधिकारियों को अलग-अलग पावर दी गई है.
4/6

अगर आप सड़क पर गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं और आपने किसी नियम का उल्लंघन कर दिया है ऐसे में अगर कोई हेड कांस्टेबल आपको रोकता है तो वह आपका 100 रुपये से ज्यादा का चालान नहीं कर सकता .उसे इतना ही अधिकार दिया गया है.
5/6

अगर इससे ऊपर का चालान किया जाना है. तो उसके लिए एक स्टार अधिकारी यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या उससे बड़ा कोई सीनियर अधिकारी का मौजूद होना जरूरी है. उसी को यह अधिकार होता है.
6/6

यानी अगर आपने ऐसा कोई नियम तोड़ा है जिससे आपकी गाड़ी जब्त की जा सकती है. तो फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर का कोई अधिकारी ही इस काम को अंजाम दे सकता है. लेकिन बता दें ट्रैफिक पुलिस के अलावा यह काम कोई और पुलिस नहीं कर सकती.
Published at : 03 Jan 2025 10:17 AM (IST)
और देखें
Advertisement
ट्रेंडिंग न्यूज
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार
बॉलीवुड
क्रिकेट
Advertisement


रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
Opinion