किस रैंक का पुलिस अधिकारी जब्त कर सकता है आपकी गाड़ी? ये हैं नियम
इसमें बहुत सारे नियम शामिल है. अलग-अलग नियमों के उल्लंघन पर अलग-अलग जुर्माने का प्रावधान है. तो वहीं कुछ में सजा का प्रावधान भी है. कुछ नियमों के उल्लंघन में आपकी गाड़ी भी जब्त की जा सकती है.
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View In Appलेकिन क्या आपको पता है किस रैंक का अधिकारी आपकी गाड़ी जब्त कर सकता है. चलिए आपको इस बारे में बताते हैं जिससे आपको आपके अधिकारों के बारे में भी पता चल सकेगा. और आपात स्थिति में आपको होगी मदद.
वाहन चालकों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का पालन करना होता है. अगर वह उनका उल्लंघन करते हैं. तो ट्रैफिक पुलिस या पुलिस उन पर कार्रवाई कर सकती है. इसमें अलग-अलग अधिकारियों को अलग-अलग पावर दी गई है.
अगर आप सड़क पर गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं और आपने किसी नियम का उल्लंघन कर दिया है ऐसे में अगर कोई हेड कांस्टेबल आपको रोकता है तो वह आपका 100 रुपये से ज्यादा का चालान नहीं कर सकता .उसे इतना ही अधिकार दिया गया है.
अगर इससे ऊपर का चालान किया जाना है. तो उसके लिए एक स्टार अधिकारी यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या उससे बड़ा कोई सीनियर अधिकारी का मौजूद होना जरूरी है. उसी को यह अधिकार होता है.
यानी अगर आपने ऐसा कोई नियम तोड़ा है जिससे आपकी गाड़ी जब्त की जा सकती है. तो फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर का कोई अधिकारी ही इस काम को अंजाम दे सकता है. लेकिन बता दें ट्रैफिक पुलिस के अलावा यह काम कोई और पुलिस नहीं कर सकती.
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