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(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
ट्रेन से लटकते हुए हो गई मौत तो क्या ऐसे में भी मिलता है कोई इंश्योरेंस या मुआवजा?
सामान्य तौर पर लोग ट्रेन में टिकट लेकर सफर करते हैं. लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं. जो बिना टिकट सफर करते हैं.
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View In Appपिछले कुछ समय से देखें तो काफी ट्रेन हादसे भी देखने को मिले हैं. जिसमें कई लोगों ने अपनी जान तक गंवाई हैं. रेलवे हादसों में भारतीय रेलवे द्वारा मुआवजा दिया जाता है.
अगर कोई ऑनलाइन रिजर्वेशन करवाता है. तो रेलवे की ओर से उसे 0.45 पैसे में इंश्योरेंस का विकल्प मिलता है. दुर्घटना की स्थिति में जिसका क्लेम मिलता है.
अगर कोई चलती हुई ट्रेन में लटक कर सफर करता है. और इस दौरान वह गिर जाता है या किसी हादसे के चलते हैं उसकी मौत हो जाती है.
ऐसे में लोगों को मन में यह सवाल आता है क्या इस तरह के मामले में भी रेलवे द्वारा मुआवजा या इंश्योरेंस का क्लेम दिया जाएगा या नहीं.
बता दें ऐसी स्थिति में रेलवे की ओर से कोई मुआवजा नहीं मिलेगा. क्योंकि भारतीय रेल रेलवे अधिनिय, 1989 की धारा 124A के तहत यात्री की गलती से कोई हादसा होता है तो रेलवे जिम्मेदार नहीं होता.
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