ट्रेन में गेट पर खड़े होकर ना करें सफर, पकड़े गए तो होगा इतना जुर्माना
इनमें से करीब 13000 ट्रेेनें यात्री ट्रेन होती हैं. जो कि करीब 7300 रेलवे स्टेशनों को कवर करती है. अक्सर जब लोगों को आसपास के शहरों में सफर करने जाना होता है. तो वह ट्रेन से ही जाना पसंद करते हैं. इसमें उन्हें काफी सहूलियत होती है.
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View In Appट्रेन के सफर के दौरान आप आसानी के साथ बहुत से काम कर पाते हैं. अगर आप बैठे-बैठे थक गए हो तो आप एक कोर्ट से दूसरे कोच तक जाकर चल फिर भी सकते हैं.
ट्रेन में तीन तरह की कोच होते हैं. जिनमें कुछ एसी कोच होते हैं. तो कुछ स्लीपर कोच होते हैं. जो आरक्षित होते हैं. इसके साथ ही जनरल कोच भी होते हैं.
ट्रेनों में लगे होने वाले एसी कोच पूरी तरीके से बंद होते हैं. सफर के दौरान उनके गेट भी यात्रियों के चढ़ने और करने के लिए ही खोले जाते हैं.
लेकिन स्लीपर कोच में आप कभी भी कुछ गेट खोल सकते हैं आपको ज्यादा पाबंदी देखने को नहीं मिलती. हालांकि ट्रेन के किसी भी कोच में गेट पर खड़े होकर यात्रा करना अपराध होता है.
इसके लिए इस रेलवे एक्ट की धारा 156 के तहत टीटीई आपको रोक सकता है. रोकने पर भी आप नहीं माने तो आपको ₹500 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके साथ ही 3 महीने की जेल भी हो सकती है
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