वोटिंग वाले दिन किन लोगों को मिलती है छुट्टी? जानें क्या है नियम
चुनावों का पहला चरण 17 अप्रैल को शुरू होगा. तो वहीं आखिरी चरण के मतदान 1 जून को होंगे. इसके बाद 4 जून को मतगणना की जाएगी.
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View In Appहर बार की तरह इस बार भी इलेक्शन कमीशन मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रयासरत होता है. इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने मतदान के लिए कई अभियान भी चलाए जाते हैं.
मतदान के दिन के सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया जाता है. ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान कर सकें. लेकिन कई दफ्तर इस दिन खुले रहते हैं.
भारत के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (आरपी अधिनियम) के तहत हर कंपनी को उस क्षेत्र में मतदान के दिन छुट्टी घोषित करनी होती है. जहां मतदान हो रहा है.
इसके लिए कंपनी अपने कर्मचारी का वेतन भी नहीं काट सकती. अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसकी शिकायत की जा सकती.
यदि कोई कंपनी मतदान के दिन छुट्टी नहीं देती है. तो कर्मचारी इसकी शिकायत इलेक्शन से या उसकी ओर से नाॅमिनेट अधिकारियों से संपर्क कर सकता है.
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