तलाक लेने के बाद किस संपत्ति पर होता है महिला का अधिकार? नहीं जानते होंगे आप

युजवेंद्र चहल की ओर से धनश्री वर्मा को एलिमनी के तौर पर 4.75 करोड़ रुपये देंगे. इसमें युजवेंद्र चहल की कोई प्रॉपर्टी शामिल नहीं है. कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि तलाक लेने के बाद किस संपत्ति पर होता है महिला का अधिकार.
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तो आपको बता दें तलाक के बाद महिला का सिर्फ उस संपत्ति पर ही हक होता है. जो शादी के दौरान पति और पत्नी ने मिलकर कमाई हो. जिसे वैवाहिक संपत्ति कहा जाता है. महिला का अपने पति की पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता.

इसके अलावा अगर कोई संपत्ति पति ने खुद खरीदी है. तो उस पर भी महिला का कोई हक नहीं होता है. लेकिन अगर पति-पत्नी दोनों के नाम पर संपत्ति खरीदी गई थी. तो फिर तलाक के बाद भी महिला का उसमें हिस्सा रहेगा.
अगर कोई संपत्ति पत्नी के नाम पर खरीदी गई है. तो फिर तलाक के बाद उस संपत्ति पर महिला का पूरा अधिकार रहेगा. अगर संपत्ति पति ने खरीदी है. लेकिन उसमें पत्नी का योगदान भी रहा है. तो फिर वह इसे साबित करके संपत्ति में हिस्सा मांग सकती है.
अगर शादी के दौरान कोई संपत्ति महिला ने खुद अर्जित की है. या उसके माता-पिता ने वह उसे दी है. तो उसपर भी महिला का पूरा अधिकार होता है. इसके अलावा शादी में मिले गहने, उपहार, नकदी पर भी उसका निजी अधिकार रहेगा.
इसके अलावा महिला को तलाक के बाद पति की ओर से गुजारा भत्ता यानी एलिमनी मिलती है. जिसे कोर्ट तय करता है. जिसके लिए कई फैक्टर्स निर्धारित किए गए होते हैं. उनके आधार पर ही एलिमनी तय की जाती है.
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