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देखिए सलमान खान को जमानत मिलने पर उनके फैन्स ने किस तरह मनाया जश्न

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सलमान के वकील हस्तिमल सारस्वत ने एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में कहा है कि किसी भी निर्दोष को जेल से छुड़ाकर बहुत खुशी होती है.
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सलमान खान के वकील महेश बोड़ा ने मीडिया को बताया कि जज ने कहा 'बेल ग्रांटेड'. कोर्ट ने कहा है कि सलमान खान को सात मई को कोर्ट में आना होगा. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि उनको देश छोड़ने से पहले कोर्ट की इजाजत लेनी होगी.
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अब इस मामले में अगली सुनवाई सात मई को होगी. कोर्ट ने कहा है कि इस दिन सलमान खान को कोर्ट के सामने पेश होना होगा.
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बता दें कि सेशंस कोर्ट से जमानत का ऑर्डर पहले ट्रायल कोर्ट में जाएगा, फिर उसके बाद ट्रायल कोर्ट सलमान की रिहाई का ऑर्डर सेंट्रल जेल में भेजेगी. उसके बाद ही सलमान जेल से रिहा हो सकते हैं. इस पूरी प्रक्रिया में शाम तक का समय लग सकता है.
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सलमान खान को काला हिरण मामले में जमानत मिल गई है. कोर्ट ने सलमान को 50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी है. जमानत मिलते ही सलमान के फैंस खुशी से झूम उठे. जेल के बाहर सलमान के फैन्स ने बजरंगी भाईजान के नारे लगाए हैं.
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हालांकि जोधपुर सेंशन कोर्ट से जमानत मिलते ही उनके फैन्स बेहद खुश हैं और ढोल-नगाड़ों के साथ सलमान के जेल से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं.
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इससे पहले सलमान इसी मामले में ही कुल 18 दिनों के लिए तीन बार साल 1998, 2006 और 2007 में भी जोधपुर जेल में रह चुके हैं. कुल मिलाकर सलमान ने इस केस के चक्कर में 20 साल जेल में गुजारे हैं.
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दरअसल, काला हिरण एक विलुप्तप्राय जंतु है और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम- 1972 की अनुसूची एक में शामिल है. इसकी हत्या कानूनन अपराध है. सलमान को दो काले हिरनों के शिकार के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9/51 के तहत दोषी पाया गया है और पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है.
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सलमान के अलावा बाकी इन चारों सितारों को कोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया है. सलमान को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है और साथ ही 10 हजार जुर्माना भी लगाया गया है.
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इसे लेकर आर्म्स एक्ट सहित सलमान पर कुल चार केस दर्ज थे. तीन मामलों में सलमान खान बरी हो चुके हैं. ये चौथा मामला कांकाणी गांव का है.
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आपको बता दें कि ये मामला 1998 का है जब सलमान खान फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के लिए जोधपुर में थे. यहां उनके साथ सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम भी थीं. सलमान सहित इन चारों पर आरोप है कि उन्होंने एक अक्टूबर 1998 को जोधपुर के निकट कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था.
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दानिश अलीलोकसभा के पूर्व सांसद
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