स्पॉट फिक्सिंग मामले में क्रिकेटर एस श्रीसंत पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बीसीसीआई के लोकपाल डी के जैन अब इस पर फैसला लेंगे. IPL 2013 स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्रीसंत पर बीसीसीआई की तरफ से लगा आजीवन बैन सुप्रीम कोर्ट हटा चुका है. 15 मार्च को कोर्ट ने आदेश दिया था कि बीसीसीआई की अनुशासनात्मक कमिटी सजा पर विचार करे.


न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति के.एस. जोसेफ की पीठ ने बीसीसीआई द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए बोर्ड के लोकपाल को सजा तय करने के लिए तीन महीने का समय दिया.


15 मार्च को अदालत ने बीसीसीआई की अनुशासन समिति द्वारा श्रीसंत पर लगाए गए अजीवन बैन को हटा दिया था और अनुशासन समिति को दोबारा कार्रवाई के निर्देश दिए थे.


बीसीसीआई ने अपनी दलील में कहा था कि श्रीसंत को सजा देने वाली अनुशासन समिति अब अस्तित्व में नहीं है, ऐसे में यह मामला लोकपाल के पास जाना चाहिए.


सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसका फैसला श्रीसंत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही कार्रवाई को प्रभावित नहीं करेगा.


ट्रायल कोर्ट ने श्रीसंत पर से आईपीएल फिक्सिंग संबंधी सभी आरोप खारिज कर दिए थे जिसके बाद दिल्ली पुलिस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट ले गई थी.