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कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर सीओए के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जन्नाथ सिंह ने कहा है कि प्राशसकों की समिति अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानती है वह उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं.
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) के अध्यक्ष जन्नाथ सिंह ने प्राशसकों की समिति (सीओए) को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न मानने के कारण अवमानना का मुकदमा करने की धमकी दी है. बीसीए अध्यक्ष ने कहा है कि सीओए ने सुप्रीम कोर्ट के नौ अगस्त 2018 के आदेश का उल्लंघन किया है.
बीसीए ने यह फैसला तब लिया जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अपनी वेबसाइट पर गोपाल बोहरा और रवि शंकर प्रसाद सिंह द्वारा भेजे गए अंपजीकृत संविधान को जारी कर दिया.
जन्नाथ सिंह ने अपने पत्र में सिंह ने साफ-साफ लिखा है कि वेबसाइट पर अपंजीकृत संविधान जारी करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है. ऐसे में दोनों संविधान वेबसाइट पर लगाए जाएं नहीं तो बीसीए इसके खिलाफ कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएगा.
पत्र में लिखा है, "सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, राज्य संघ नौ अगस्त 2018 के आदेश के मुताबिक काम करे. अगर ऐसा नहीं होता है तो राज्य संघ को बीसीसीआई से मान्यता नहीं दी जाएगी जिसकी वजह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न मानना होगी."
उन्होंने कहा, "आप अपनी स्टेटस रिपोर्ट में यह साफ तौर पर बता रहे हैं कि बी कैटेगरी में शामिल राज्य संघ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इतर जा कर बिना पंजीकृत संविधान के साथ काम कर सकते हैं, यह सुप्रीम कोर्ट के नौ अगस्त 2018 के आदेश का उल्लंघन है."
उन्होंने आगे लिखा, "अगर आप बिहार के दो संघों को बिना पंजीकृत संविधान के मान्यता दे रहे हैं तो आपको दोनों संघों के संविधान को वेबसाइट पर जारी करना चाहिए. सीओए या तो दोनों संविधान जारी करे या फिर जो एक संविधान जारी किया गया है उसे वेबसाइट से हटाए."
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विनोद बंसलवीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता
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