स्पॉट फिक्सिंग में दोषी पाए जाने के बाद बीसीसीआई द्वारा आजीवन बैन झेल रहे तेज गेंदबाज एस श्रीसंत के लिए पांच फरवरी बेहद अहम होने वाला है. सुप्रीम कोर्ट श्रीसंत के मामले पर सुनवाई के लिए तैयार गया है.



श्रीसंत ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसमें बीसीसीआई द्वारा 2013 में आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का दोषी पाए जाने के बाद आजीवन बैन लगा दिया था.

चीफ जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक पीठ के सामने इस मामले के आने के बाद उन्होंने इसे रोस्टर के अनुसार एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.

इस पीठ ने कहा, ‘‘इस मामले को पांच फरवरी को रोस्टर के मुताबिक उपयुक्त पीठ के समक्ष रखा जाए.’’

आपको बता दें कि केरल हाई कोर्ट ने 34 साल के तेज गेंदबाज को आजीवन बैन से राहत दी थी लेकिन बीसीसीआई के याचिका के बाद खंडपीठ ने उस फैसले को पलट दिया गया था.


गौरतलब हो कि श्रीसंत के साथ अंकित चव्हाण और अजित चंदिला को स्पॉट फिक्सिंग के मामले पटियाल हाउस कोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया था लेकिन बीसीसीआई ने बैन नहीं हटाया