भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रियल इस्टेट कंपनी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. धोनी ने आम्रपाली सूमह द्वारा पेंटहाउस न दिए जाने और कंपनी द्वारा उनका नाम देनदारों की सूची में शामिल करने को लेकर सर्वोच्च अदालत पहुंच गए हैं.


धोनी ने अपनी याचिका में लिखा है कि उन्होंने रांची में अम्रपाली सफारी में एक पेंटहाउस बुक किया था. साथ ही उन्होंने कहा है कि समूह के प्रबंधन ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था.


धोनी ने कहा कि कंपनी ने उन्हें धोखा दिया है और ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जो बकाया राशि थी, उसका भी भुगतान नहीं किया है.


धोनी ने 2009 से 2016 तक कंपनी का प्रचार किया था. इस क्रम में वह कंपनी के कई विज्ञापनों में देखे गए थे.


इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट आम्रपाली ग्रुप की संपत्तियों को भी अटैच करने का आदेश दे चुका है.