Yasin Malik के समर्थन में आए Shahid Afridi, बताया निर्दोष; Amit Mishra ने दिया करारा जवाब
Shahid Afridi On Yasin Malik: कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा पर थोड़ी देर में फैसला आना है. इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी उनके सपोर्ट में उतरे हैं.
Shahid Afridi On Yasin Malik: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक (Yasin Malik) के समर्थन में उतर आए हैं. बता दें कि यासीन मलिक (Kashmir Separatist Leader Yasin Malik) की सजा पर आज एनआईए की विशेष अदालत में बहस पूरी हो गई है. कोर्ट कुछ देर में सजा का ऐलान करेगी. इससे पहले अफरीदी ने उनके समर्थन में एक ट्वीट किया है. हालांकि, भारतीय क्रिकेटर अमित मिश्रा ने उन्हें करारा जवाब दिया है.
शाहिद अफरीदी ने ट्विटर पर लिखा, "भारत मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठाने वालों को चुप कराने की कोशिश कर रहा है. हालांकि, यह व्यर्थ है. यासीन मलिक पर लगाए गए झूठे आरोप कश्मीर की आजादी के संघर्ष को रोक नहीं पाएंगे. मैं संयुक्त राष्ट्र से आग्रह करता हूं कि वो कश्मीर के नेताओं के खिलाफ ऐसे अवैध मामलों को नोटिस में ले."
India's continued attempts to silence critical voices against its blatant human right abuses are futile. Fabricated charges against #YasinMalik will not put a hold to #Kashmir's struggle to freedom. Urging the #UN to take notice of unfair & illegal trails against Kashmir leaders. pic.twitter.com/EEJV5jyzmN
— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) May 25, 2022
अफरीदी के ट्वीट पर भारत के लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें करारा जवाब दिया है. अमित मिश्रा ने लिखा, "प्रिय शाहिद अफरीदी उसने (यासीन मलिक) कोर्ट रूम में खुद को गुनाहगार कबूल कर लिया है. आपकी बर्थडेट की तरह सब कुछ मिसलीडिंग नहीं हो सकता है."
Dear @safridiofficial he himself has pleaded guilty in court on record. Not everything is misleading like your birthdate. 🇮🇳🙏https://t.co/eSnFLiEd0z
— Amit Mishra (@MishiAmit) May 25, 2022
यासीन मलिक पर यूएपीए की धारा
एनआईए की विशेष अदालत ने यासीन मलिक के खिलाफ यूएपीए की धारा-16 (आतंकवादी गतिविधि में शामिल होना), धारा-17 (आतंकवादी गतिवधि के लिए धन जुटाना), धारा-18 (आतंकवादी कृत्य की साजिश रचना ), धारा-20 (आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होना) और आईपीसी की धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश रचना, 124 ए यानी देशद्रोह समेत अन्य धाराओं में आरोप तय किए थे. पिछली सुनवाई के दौरान ही यासीन मलिक ने अदालत द्वारा तय किए गए इन आरोपों को कोर्ट के सामने स्वीकार कर लिया था और इस मामले में मुकदमा लड़ने से मना कर दिया था.
यासीन के अलावा इन अलगाववादी नेताओं के खिलाफ आरोप तय
यासीन मलिक के अलावा अदालत ने शब्बीर शाह, मसर्रत आलम, फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, मोहम्मद अकबर खांडे, राजा मेहराजुद्दीन कलवाल, बशीर अहमद भट्ट, मोहम्मद यूसुफ शाह, आफताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह, नईम खान, जहूर अहमद शाह वटाली, शब्बीर अहमद शाह, अब्दुल राशिद शेख समेत अन्य कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ ये आरोप तय किए थे. जांच एजेंसी द्वारा दायर की गई चार्जशीट में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन का भी नाम था फिलहाल वो इस मामले में भगोड़ा घोषित हो चुके हैं.
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