हितों के टकराव मामले में दोषी पाए गए BCCI के कर्मचारी मयंक पारिख, जानें क्या है पूरा मामला
BCCI के एथिक्स ऑफिसर डीके जैन ने बोर्ड के कर्मचारी मयंक पारिख को हितों के टकराव का दोषी पाया है. अब पारिख को बीसीसीआई और मुंबई के छह क्रिकेट क्लबों के साथ उनकी भूमिका में से किसी एक को चुनने को कहा गया है.
मुंबई: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के एथिक्स ऑफिसर डीके जैन ने बोर्ड के कर्मचारी मयंक पारिख को हितों के टकराव का दोषी पाया है. जैन ने अब पारिख को बीसीसीआई और मुंबई के छह क्रिकेट क्लबों के साथ उनकी भूमिका में से किसी एक को चुनने को कहा है. बता दें कि मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता ने पारिख के खिलाफ हितों के टकराव की याचिका दायर की थी. संजीव ने आरोप लगाया था कि बोर्ड के प्रबंधक पारिख मुंबई के छह क्लबों से जुड़े हुए हैं.
नियमों के अनुसार हितों के टकराव हुआ है- डीके जैन
संजीव की याचिका पर सुनवाई करने के बाद एथिक्स ऑफिसर डीके जैन ने पारिख को दोषी पाया. जैन ने अपने आदेश में कहा, 'मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि नियमों के अनुसार हितों के टकराव का मामला बनता है.'
जैन ने आगे कहा कि अब ये पूरी तरह से बीसीसीआई पर निर्भर है कि वो पारिख से इस्तीफा मांगती है या फिर पारिख को मुंबई के छह क्रिकेट क्लबों के साथ उनके सभी संबंध खत्म करने को कहती है. इससे यह सुनिश्चित होगा कि हितों के टकराव की स्थिति बीसीसीआई की संतुष्टि से हल हो गई है.
क्या पारिख पर होगी कार्रवाई
जैन ने अपने फैसले में आगे कहा, 'इस मामले में अगर पारिख पर्याप्त कदम उठाने में असफल रहे तो बीसीसीआई उचित कार्रवाई कर सकती है, जिससे हितों के टकराव का यह मामला जल्द से जल्द खत्म हो जाए.' बता दें कि बीसीसीआई के संविधान के मुताबिक, बोर्ड में कोई भी व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक पद नहीं रह सकता है.
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