प्रयागराज. उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने आम जनता से अपील की है कि वे मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. कोर्ट ने चिंता जाहिक करते हुये चार वार्ड पर एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने का निर्देश दिया है. प्रदेश के मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने क्वारंटीन सेन्टर और अस्पतालों की दशा सुधारने के लिए दायर की गई जनहित याचिका की सुनवाई की.


कोर्ट ने राज्य सरकार को ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरूस्त करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा अदालत ने कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की योजना का ब्लू प्रिंट तैयार कर पेश करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने जरूरी सेवाओं को अनिवार्य रूप से लागू किया जाये.


सभासदों का कार्यों का निरिक्षण
अदालत ने प्रयागराज के 80 वार्डों के सभासदों के प्रयासों और लोगों के सहयोग का निरिक्षण करने का भी निर्देश दिया. कोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को 4 वार्ड पर एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने का निर्देश दिया. प्रशासन को सौ से अधिक लोगों की भीड़ वाले एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश भी दिया.


हाईकोर्ट ने सीसीटीवी कैमरे की निगरानी जोनल अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि एसएसपी लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें. कोर्ट ने प्रयागराज स्थित कटरा के सभासद अजय यादव के कोविड को लेकर कार्यों की तारीफ भी की.


न्यायालय परिसर में वकील मास्क पहनें
हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी को लेकर चिंता जताते हुये वकीलों से कहा है कि वे न्यायालय परिसर में मास्क पहनकर आयें और पहने रहें. कोर्ट ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, डीएम प्रयागराज, नगर आयुक्त नगर निगम प्रयागराज से आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट मांगी. अब इस पर अगली सुनवाई
7 सितम्बर को होगी.


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