कोरोना के नाम पर दोगुना भाड़ा वसूलने पर होगी कार्रवाई, वाहन जब्त होने के साथ ही परिमट होगा रद्द
बस संचालकों द्वारा दोगुना भाड़ा लिया जाना गैर कानूनी है. इस पर कार्रवाई के लिए सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है. जांच में शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई होगी.
पटना: कोरोना के नाम पर सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में दोगुना भाड़ा वसूली करने वाले बस संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी. कार्रवाई के तहत उनसे जुर्माना लिया जाएगा. साथ ही वाहनों को जब्त कर परमिट भी रद्द किया जाएगा. इस संबंध में बुधवार को परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक को निर्देश दिया है.
लगातार मिल रही शिकायतें
परिवहन मंत्री शीला कुमारी के अनुसार बसों में निर्धारित दर से अधिक भाड़ा वसूली को लेकर कई जिलों से शिकायतें मिल रही हैं. बताया जा रहा है कि जब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बसें चल रहीं थी तब भी दोगुना भाड़ा लिया जा रहा था अब, जबकि पूर्ण क्षमता के साथ बसों का परिचालन किया जा रहा है, फिर भी दोगुना भाड़ा लिया जा रहा है.
शिकायत सही पाए पर होगी कार्रवाई
बस चालकों द्वारा मनमाना भाड़ा वसूल किए जाने से यात्रियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही यह विभागीय निर्देशों की अवहेलना है. बस संचालकों द्वारा दोगुना भाड़ा लिया जाना गैर कानूनी है. इस पर कार्रवाई के लिए सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है. जांच में मनमाना भाड़ा वसूली की शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित बस मालिकों/चालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा और बसों को जब्त करने के साथ परमिट रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है.
यात्रियों से फीडबैक भी लिया जाएगा
सभी बस संचालकों/चालकों को निर्देश दिया गया है कि 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के प्रावधान के पहले जो किराया लिया जा रहा था, वही लिया जाएगा. जांच अभियान के क्रम में संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी और एमवीआई द्वारा यात्रियों से फीडबैक भी लिया जाएगा. अधिक बस भाड़ा से संबंधित शिकायत हो तो संबंधित जिले के जिलाधिकारी या जिला परिवहन पदाधिकारी से कर सकते हैं.
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