Adipurush Film Controversy: सैफ अली खान और कृति सेनन सहित 10 के खिलाफ कोर्ट का नोटिस, जानें पूरा मामला
Adipurush Film: फिल्म आदि पुरुष में गलत चित्रण के मामले में मुजफ्फरपुर उपभोक्ता अदालत ने फिल्म से जुड़े 10 लोगों के खिलाफ नोटिश जारी कर 2 मई को अदालत में पेश होने के लिए कहा है.
मुजफ्फरपुर: फिल्म आदि पुरुष (Adipurush Film) को लेकर विवादों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब इस फिल्म के विवाद में एक नया मोड़ आ गया है. दरअसल, इस फिल्म के कलाकार सैफ अली खान, (Saif Ali Khan) प्रभास और कृति सेनन (Kriti Sanon) सहित फिल्म के निर्माताओं, निर्देशक और निर्माता कम्पनियों टी-सीरीज (T-Series) और रेट्रोफाइल्स के विरुद्ध जिला उपभोक्ता आयोग ने मंगलवार (28 मार्च) को नोटिस जारी कर दिया. मुजफ्फरपुर के जिला उपभोक्ता आयोग में जगदीश सिंह नामक शख्स ने परिवाद दायर किया था. 11 अक्टूबर 2022 को परिवाद दायर किया गया था.
मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने इस मामले में सुनवाई के के बाद नोटिस जारी किया. आयोग ने फिल्म के निर्देशक ओम राउत, निर्माता कृष्ण कुमार, प्रसाद सुतर, राजेश नायर, अभिनेता सैफ अली खान, प्रभास, देवदत्त गजानन नागे और अभिनेत्री कृति सेनन, टी-सीरीज कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक और रेट्रोफाइल्स कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया है.
फिल्म आदि पुरुष में गलत चित्रण का है आरोप
मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने कहा कि फिल्म आदि पुरुष का जो टीजर जारी किया गया था, उसमें वाल्मीकि रामायण के मूल का गलत चित्रण किया गया है. इसमें भगवान राम, हनुमान और माता सीता को गलत तरीके से चित्रित किया गया है. वाद में आरोप लगाया गया है कि इस फिल्म में वाल्मीकि रामायण को धूमिल करने के लिए भ्रामक विज्ञापन एवं गलत चित्रण का प्रसारण किया गया था, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के विरुद्ध है. साथ-ही-साथ आनेवाली पीढ़ियों के मस्तिष्क में वाल्मीकि रामायण जैसे महाकाव्य का भ्रामक चित्र उत्पन्न करने सम्बन्धी कार्य किया किया गया है, जो विधि-विरुद्ध है.
इन्होंने दायर की थी याचिका
गौरतलब है कि आदि पुरुष फिल्म 16 जून 2023 को रिलीज होने वाली है, लेकिन उसके ट्रेलर के रिलीज होते ही जिला उपभोक्ता आयोग में जगदीश सिंह नामक शख्स की ओर से मामला दर्ज करवा दिया गया. इसी पर सुनवाई करते हुए मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता अदालत ने दो मई 2023 को फिल्म के निर्माता, निर्देशक, कलाकार और टी-सीरीज कंपनी को उपस्थित होने के संबंध में आदेश जारी किया.
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