मधुबनी: झंझारपुर कोर्ट (Jhanjharpur Court) में एडीजे और पुलिस के बीच मारपीट मामले में सात महीने बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है. एडीजे से मारपीट के आरोपी घोघरडीहा के पूर्व थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण के बयान पर झंझारपुर थाने में यह एफआईआर हुई है. इस प्राथमिकी में एडीजे प्रथम अविनाश कुमार, नगर पंचायत के जेई दीपक राज और कोर्ट कर्मी अवकाश मिश्रा को नामजद किया गया है. दर्ज प्राथमिकी का सीआईडी के एसपी अनुसंधान करेंगे.


मामला 18 नवंबर 2021 का है. कोर्ट परिसर स्थित एडीजे के कार्यालय कक्ष में मारपीट की घटना हुई थी. घटना के बाद एडीजे के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी. प्राथमिकी में अभियुक्तों पर 341, 342, 323, 353, 355, 307, 304, 306 और 34 धारा लगाई गई है. इसमें घोघरडीहा के तत्कालीन थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण एवं एसआई अभिमन्यु कुमार शर्मा को नामजद किया गया था. इस मामले में उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंपा था.


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थानाध्यक्ष और एसआई को नहीं मिल सका था बेल


जांच के क्रम में सीआईडी की टीम कई बार झंझारपुर कोर्ट का चक्कर काट चुकी है. घटना के बाद से ही एडीजे से मारपीट के आरोपी पूर्व थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण और उनके सहयोगी एसआई अभिमन्यु कुमार शर्मा न्यायिक हिरासत में हैं. इस दौरान इन लोगों के जमानत का प्रयास किया गया था, लेकिन जमानत मिल नहीं सकी थी.


एफआईआर में एडीजे अविनाश कुमार पर गंभीर आरोप


झंझारपुर थाने में 20 जून की तारीख में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पूर्व थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण कोर्ट कर्मी अवकाश मिश्रा से मोबाइल पर मिली सूचना के बाद एडीजे प्रथम अविनाश कुमार से मिलने पहुंचे थे. जब वे इजाजत लेकर एडीजे के कक्ष में गए तो वहां नगर पंचायत के जेई घोघरडीहा निवासी दीपक राज और अन्य पहले से मौजूद थे. एडीजे ने अंदर आते ही उनके साथ बदतमीजी और गाली-गलौज की. मना करने पर जूता निकालकर मारने लगे.


आत्मरक्षार्थ उन्होंने जूता पकड़ कर नीचे रख दिया जिसके बाद दीपक राज, अवकाश मिश्रा और अन्य कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की. पूर्व थानाध्यक्ष के बयान के अनुसार उन्हें बचाने एसआई अभिमन्यु कुमार शर्मा बाहर से आए तो उसे भी पीटकर जख्मी कर दिया गया. उन्होंने शौचालय में अपने आप को बंद कर जान बचाई. बयान में एडीजे पर एसआई अभिमन्यु शर्मा का रिवॉल्वर छीन कर टेबल के अंदर रखने का आरोप भी लगाया गया है. 


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