गोपालगंज: बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन (Anand Mohan) की पत्नी और पूर्व सांसद लवली आनंद (Lovely Anand) को 27 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है. मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दोषी पाते हुए 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. इसके पहले पूर्व सांसद लवली आनंद ने कोर्ट में सरेंडर किया था.


पहले ही कर दिया था सरेंडर


वहीं अर्थदंड की राशि जमा किए जाने के बाद पूर्व सांसद लवली आनंद को नियमित जमानत मिल गई. कोर्ट की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी एपीओ आनंद शर्मा ने दी. मामला 23 मार्च 1995 का है. उस वक्त लवली आनंद ने सांसद रहते हुए चुनाव प्रचार का समय खत्म होने के बाद भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया था. इसी मामले में आज पूर्व सांसद कोर्ट में सरेंडर किया था जिसमें उन्हें राहत मिली.


1995 की आचार संहिता मामले में सुनवाई


पूर्व सांसद लवली आनंद पर 23 मार्च 1995 में कुचायकोट थाना में कुचायकोट के अंचल पदाधिकारी प्रियरंजन सिन्हा ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उस वक्त लवली आनंद ने सांसद रहते हुए चुनाव प्रचार का समय खत्म होने के बाद चुनावी सभा को संबोधित किया था और लोगों से वोट देने की अपील मंच से किया था. इसी मामले में कुचायकोट थाने में लवली आनंद के अलावा वीपीपा के जिलाध्यक्ष चंद्रहास राय, प्रमोद सिंह और सुभाष सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी.


अभियुक्त सुभाष सिंह का इस वाद में पृथक हो चुका था और उनकी मृत्यु होने की वजह से उनके विचारण रोक दी गई. बाकी के अभियुक्त चंद्रहास राय और प्रमोद सिंह का वाद भी पृथक कर दिया गया था. इकलौती बचीं पूर्व सांसद लवली आनंद को कोर्ट ने मंगलवार को अर्थदंड की सजा सुनाई.


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