पटनाः मोकामा के बाहुबली आरजेडी विधायक अनंत सिंह (RJD MLA Anant Singh) की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है. अनंत सिंह के घर से एके-47 (Anant Singh AK-47) और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) द्वारा उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई थी. कोर्ट के फैसले की कॉपी विधानसभा कार्यालय को मिलने के बाद गुरुवार को उनकी विधायकी समाप्त की गई है. इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है. आरजेडी को बड़ा झटका लगा है. अब सदन में आरजेडी विधायकों की संख्या 80 से घटकर 79 हो गई है.


अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के साथ ही मोकामा की सीट को रिक्त कर दिया गया है. अनंत सिंह ने इस सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जेल में रहते हुए जीत गए थे. अनंत सिंह पर बाढ़ थाना में कांड संख्या 389/19 दर्ज किया गया था. आरजेडी विधायक अनंत सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी पाया था. कोर्ट के फैसले के बाद यह निर्णय लिया गया है.


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क्या था पूरा मामला?


16 अगस्त 2019 को विधायक अनंत सिंह के घर (लदमा) में पुलिस ने छापेमारी की थी. घर से पुलिस ने एके-47, 7.62 एमएम की 26 गोलियां और दो हैंड ग्रेनेड बरामद किया था. बाढ़ की तात्कातलीन एएसपी लिपि सिंह (ASP Lipi Singh) के नेतृत्व में आरजेडी विधायक अनंत सिंह के लदमा स्थित आवास पर पुलिस ने छापेमारी की थी. यहां से हथियार बरामद हुए थे.


इस मामले में आरजेडी विधायक अनंत सिंह और सुनील राम के खिलाफ चार नवंबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था. आरोप पत्र आईपीसी की धारा 414, आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-ए), 25 (1-एए), 25 (1-बी), सी, 27 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दाखिल किया गया था. इसी मामले में अनंत सिंह को दस साल की सजा हुई है. वहीं उनके नौकर को भी दस साल की सजा सुनाई गई है.


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