Anant Singh 10 Years Jail: एके-47 और हैंड ग्रेनेड मामले में अनंत सिंह को दस साल की सजा हुई है. वहीं उनके नौकर को भी दस साल की सजा सुनाई गई है. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज त्रिलोकी नाथ दुबे की अदालत ने विधायक और एक अन्य अभियुक्त को 10-10 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने कहा है कि अभियुक्त ने जितने दिन जेल में बिताए हैं, सजा से वो कम हो जाएगा.


यह मामला बाढ़ थाना कांड संख्या 389/2019 से जुड़ा है. सुनवाई के बाद पीपी ने कहा कि दो साल से अधिक सजा पर चुनाव नहीं लड़ने और विधायकी स्वतः समाप्त हो जाने का प्रविधान है. इसके आधार पर अब यह पूर्व विधायक हो जाएंगे. बता दें कि अनंत सिंह आरजेडी से विधायक हैं.


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2019 में दर्ज हुआ था मामला


16 अगस्त 2019 को विधायक अनंत सिंह के घर (लदमा) में पुलिस ने छापेमारी की थी. घर से पुलिस ने एके-47, 7.62 एमएम की 26 गोलियां और दो हैंड ग्रेनेड बरामद किया था. बाढ़ की तात्कातलीन एएसपी लिपि सिंह (ASP Lipi Singh) के नेतृत्व में आरजेडी विधायक अनंत सिंह के लदमा स्थित आवास पर पुलिस ने छापेमारी की थी. 


कई धाराओं के तहत दाखिल हुआ था आरोप पत्र


जानकारी के अनुसार, आरजेडी विधायक अनंत सिंह और सुनील राम के खिलाफ चार नवंबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया था. आरोप पत्र आईपीसी की धारा 414, आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-ए), 25 (1-एए), 25 (1-बी), सी, 27 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दाखिल किया गया था.


क्या कहते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ?


राजनीतिक विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडेय कहते हैं कि विधानसभा या लोकसभा में यह प्रावधान है कि अगर किसी सदस्य को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उन्हें विधायक या सांसद के पद के लिए अयोग्य माना जाता है. साथ ही उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है.


अनंत सिंह के वकील ने क्या कहा?


सजा मुकर्रर होने के बाद अनंत सिंह के वकील सुनील कुमार ने बताया कि जिस मामले में पुलिस द्वारा एविडेंस कोर्ट के सामने रखा गया उसके आधार पर कम से कम सात साल की सजा का प्रावधान है. अनंत सिंह को 10 साल की सजा हुई है. अब हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे. उम्मीद है कि हाई कोर्ट से अनंत सिंह निर्दोष साबित होंगे.


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