Anant Singh AK-47 Case: आरजेडी विधायक अनंत सिंह को आज एके-47 और मैगजीन के मामले में सजा होगी. बीते 14 जून को स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई थी जिसमें उन्हें दोषी पाया गया था. इसके बाद कोर्ट से सजा के लिए 21 जून की तारीख दी गई थी. अनंत सिंह करीब 34 महीने से पटना के बेऊर जेल में बंद हैं. पुलिस ने अपना आरोप साबित करने के लिए अदालत में 13 गवाहों को पेश किया था. वहीं बचाव पक्ष की ओर से 34 गवाहों का बयान करवाया गया है. अंत में इस पूरे मामले में स्पेशल कोर्ट ने आरजेडी विधायक अनंत सिंह को दोषी पाया है.


सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब अनंत सिंह की विधायकी खत्म हो जाएगी? इस पर राजनीति के विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडेय का कहना है कि विधानसभा या लोकसभा में यह प्रावधान है कि अगर किसी सदस्य को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उन्हें विधायक या सांसद के पद के लिए अयोग्य माना जाता है. साथ ही उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है. अगर अनंत सिंह को तीन साल की भी सजा होती है तो उनकी विधायकी खत्म हो जाएगी. इसके बाद वह सजा खत्म होने के 6 साल बाद ही चुनाव लड़ सकते हैं.


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2016 का है मामला


बता दें कि अनंत सिंह के घर लदमा (मोकामा) से एके-47 और मैगजीन की बरामदगी हुई थी. स्पेशल जज त्रिलोकी दुबे की कोर्ट ने 14 जून को दोषी माना. उस वक्त अनंत सिंह भी कोर्ट रूम में थे. यह पूरा मामला 2019 का है. बाढ़ की तात्कातलीन एएसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में 16 अगस्त 2019 को विधायक अनंत सिंह के लदमा स्थित आवास पर पुलिस ने छापेमारी की थी. वहां से एके-47, हैंड ग्रेनेड, मैगजीन और कारतूस बरामद किया गया था. 


एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई थी सुनवाई


अनंत सिंह लंबे समय से बेऊर जेल में बंद हैं. एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई थी जिसमें उन्हें दोषी करार दिया गया था. स्पेशल कोर्ट के जज त्रिलोकी दुबे ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है. अब आज सजा की बिंदु पर सुनवाई होनी है.


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