Prashant Kishor: जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर एक और मामला दर्ज हो गया है. उन पर दो केस पहले से ही दर्ज हैं. बीते सोमवार (06 जनवरी, 2025) को पीरबहोर थानाध्यक्ष अब्दुल हलीम की ओर से पटना सिविल कोर्ट में इस संबंध में आवेदन दिया गया था. प्रशांत किशोर और उनके 150 से 200 समर्थकों पर कोर्ट परिसर में हंगामा एवं सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है. पीरबहोर थानाध्यक्ष के इस आवेदन पर मामला दर्ज हो गया है.
थानाध्यक्ष ने सिविल कोर्ट में दिए अपने आवेदन में यह बताया है कि सोमवार को जब प्रशांत किशोर को सिविल कोर्ट में लाया गया था तो उनके समर्थकों को शोर करने से मना किया गया था. शाम के करीब 5 बजे प्रशांत किशोर ने सशर्त जमानत लेने से मना कर दिया था. उन्होंने जमानत को स्वीकार नहीं किया और वे जेल जाने के लिए तैयार थे. इस बीच कोर्ट परिसर में प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के बीच आ गए.
एक पुलिसकर्मी का हाथ टूटा
बताया गया कि जब प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के बीच आए तो नारेबाजी होने लगी और उन्हें (प्रशांत किशोर) समर्थक अपने कब्जे में लेने का प्रयास करने लगे. काफी समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ समर्थक सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाते हुए कई पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की करने लगे. एक पुलिसकर्मी का हाथ टूट गया.
थानाध्यक्ष ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ न्यायालय परिसर से बाहर जब आए तो वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे. उनके समर्थक हो हंगामा और नारेबाजी करने से नहीं रुके. इस पूरे मामले में जन सुराज पार्टी एवं उनके समर्थकों के द्वारा षड्यंत्र के तहत न्यायालय परिसर में हंगामा करने, धक्का-मुक्की करने एवं सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में प्रशांत किशोर, जन सुराज पार्टी एवं उनके अज्ञात करीब 150-200 समर्थकों को आरोपित किया गया है.
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