बेतिया: बीजेपी विधायक विनय बिहारी (BJP MLA Vinay Bihari) और उनकी पत्नी चंचला बिहारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. विनय बिहारी के वकील की ओर से विधायक और उनकी पत्नी की अग्रिम जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे की अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी. सोमवार (31 जुलाई) को न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए विधायक और उनकी पत्नी को अग्रिम जमानत के अर्जी को खारिज कर दी.
26 अगस्त 2022 को बीजेपी से लौरिया विधायक विनय बिहारी ने मच्छरगांवा में स्थित मेला ग्राउंड में कंस वध मेले में हाथी पर चढ़कर फायरिंग की थी. राइफल विनय बिहारी की पत्नी चंचला बिहारी के नाम पर है. फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 29 अगस्त 2022 को विधायक विनय बिहारी और उनकी पत्नी चंचला बिहारी के विरुद्ध 25 (9) / 27/29 (b) /30 सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी.
29 अगस्त को दर्ज हुआ था थाने में मामला
बीजेपी विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ बेतिया के योगापट्टी थाने में मामला दर्ज हुआ था. वीडियो सामने आने के बाद जांच-पड़ताल के बाद 29 अगस्त को योगापट्टी के तत्कालीन थानाध्यक्ष अमित कुमार ने विधायक विनय बिहारी और विधायक की पत्नी चंचला बिहारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.
इसी मामले में विधायक के वकील ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी. इस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने अर्जी खारिज कर दी. बता दें कि साल 2019 में भी विधायक ने इसी कंस वध मेले में हाथी पर बैठकर फायरिंग की थी. लाइसेंसी राइफल बीजेपी विधायक विनय बिहारी की पत्नी के नाम पर था. उस समय भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी और राइफल को जब्त कर लिया था.
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