Bihar: वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति समेत कई लोगों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, FIR के लिए आवेदन
Arrah Veer Kunwar Singh University: वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ केस दर्ज कराने का आदेश डीईओ को शिक्षा विभाग के सीनियर अधिकारियों से मिला है.
Bihar News: वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक की परेशानी बढ़ गई है. शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर दीपक कुमार सिंह के निर्देश पर भोजपुर डीईओ अहसन की ओर से आरा के नवादा थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया है. आवेदन में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, कुलसचिव प्रो. रणविजय कुमार और परीक्षा नियंत्रक डॉ. अनवर इमाम को नामजद किया गया है.
मालूम हो कि शिक्षा विभाग की ओर से बीते 28 फरवरी को बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं होने पर कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक पर यह कार्रवाई हुई है. इससे यूनिवर्सिटी प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं. शिक्षा विभाग ने अकादमिक सत्र के पीछे चलने को देखते हुए वीर कुंवर सिंह विवि कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश डीईओ को शिक्षा विभाग के सीनियर अधिकारियों से मिला है.
वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी प्रशासन की बढ़ी मुश्किलें
भोजपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) की ओर से थाने में दिये गये आवेदन में कहा गया है कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की लंबित परीक्षाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए 28 फरवरी को बैठक रखी गई थी. विभाग ने परीक्षाओं को समयबद्ध करने का निर्णय बहुत पहले ही ले लिया था. साथ ही इस एकेडमिक सत्र में कौन सी परीक्षा कब लेनी है, इस संबंध में गजट अधिसूचना भी कर दी गई थी. पूर्व में समीक्षा के क्रम में सत्र अनियमित पाया गया था. इसे देखते हुए यूनिवर्सिटी अधिनियम की धारा 30 के तहत परीक्षाओं के संचालन के लिए विधिवत अधिसूचना जारी की गई.
एकेडमिक सेशन को लेकर मांगा गया था जवाब
जानकारी के मुताबिक लगातार समीक्षा के बावजूद सूचना का पालन नहीं किया गया. यह भी सामने आया कि पुराने सत्र तो पीछे चल ही रहे हैं, कई और एकेडमिक सत्र भी पीछे हैं. विभाग ने इसे बिहार कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एक्ट 1981 की कंडिका 9 का उल्लंघन माना और कंडिका 11 के तहत कार्रवाई करने को कहा है. पत्र में विभागीय लोक सेवकों के कार्य को अवरोध करने का आरोप भी लगाया गया है. आवेदन में यह भी कहा गया है कि 28 फरवरी की बैठक में विशेष कर लंबित परीक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट नहीं देने, लंबित परीक्षाओं से संबंधित आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई.
आरा में थाने में दिए गए आवेदन में क्या है?
आवेदन में कहा गया है कि जान-बूझकर लंबित परीक्षाओं से संबंधित जानकारी देने से बचने और इनकार करने और आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराकर विभागीय लोक सेवकों के कार्य को अवरोध किया गया. विभाग के लोक सेवकों को ससमय परीक्षा संचालन कराने को लेकर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था. दो दिनों के अंदर ही स्पष्टीकरण का जवाब दिया जाना था लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. ऐसे में माना गया कि यूनिवर्सिटी के संबंधित पदाधिकारियों को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने नवादा थाने में आवेदन देकर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का आग्रह किया है. इस संबंध में कुलसचिव से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई.
डीईओ के आवेदन के आधार पर हो सकती है कार्रवाई
डीईओ के आवेदन के आधार पर कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक पर एफआईआर दर्ज होना तय माना जा रहा. वहीं इस पूरे मामले पर वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के कुलसचिव प्रो रणविजय कुमार ने कहा कि गत 28 फरवरी को शिक्षा विभाग ने इन अधिकारियों की बैठक बुलाई थी. लेकिन, राजभवन की ओर से अधिकारियों को बैठक में जाने की अनुमति नहीं दी गयी. इसके बाद यूनिवर्सिटी के ये अधिकारी बैठक मे शामिल नहीं हुए. वहीं, इस मामले पर नवादा थाना अध्यक्ष ने बताया कि शिक्षा विभाग से एफआईआर के लिए आवेदन आया है. एफआईआर दर्ज करने से पहले सीनियर पदाधिकारियों का मंतव्य मांगा गया है. फिलहाल मंगलवार की शाम तक थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है.
ये भी पढ़ें: Hajipur Murder: हाजीपुर जेल में कैदी की पीट-पीटकर हत्या, मर्डर केस में बंद था, मचा हड़कंप