डॉक्टरों की हड़ताल पर लगी रोक, पटना हाइकोर्ट ने अविलंब ड्यूटी जॉइन करने का दिया निर्देश
आधारभूत मांगों को लेकर डॉक्टर और पारा मेडिकल स्टाफ 27 अगस्त को हड़ताल करने वाले थे. लेकिन राज्य में कोरोना की स्थिति को देखते हुए पटना हाइकोर्ट हड़ताल पर सख्ती से रोक लगाई है.
पटना: कोरोना महामारी को देखते हुए पटना हाइकोर्ट ने सूबे में डॉक्टरों और पारा मेडिकल स्टाफ के हड़ताल पर रोक लगा दी है. वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी डॉक्टरों और पर मेडिकल स्टाफ को अविलंब काम पर वापस लौटने का निर्देश दिया है. मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान यह फैसला लिया गया है , अब इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी.
बता दें कि आधारभूत मांगों को लेकर डॉक्टर और पारा मेडिकल स्टाफ 27 अगस्त को हड़ताल करने वाले थे. लेकिन राज्य में कोरोना की स्थिति को देखते हुए पटना हाइकोर्ट हड़ताल पर सख्ती से रोक लगाई है. चीफ जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए पिछले 23 अगस्त से हड़ताल पर गए डॉक्टरों और पारा मेडिकल स्टाफ को भी काम पर वापस लौटने का निर्देश दिया है.
बता दें कि बिहार में कोरोना से त्राहिमाम मचा हुआ है. राज्य में अब तक 1,23,383 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 21,393 एक्टिव केस हैं. वहीं राज्य में अब तक 627 लोगों की कोरोना मौत हो चुकी है. पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में 1227 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं. हालांकि अब तक 1,01,362 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर लौट चुके हैं. वहीं राज्य का कोरोना रिकवरी रेट 82.15 प्रतिशत है.