पटना: बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार को गृह विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. विभाग ने राज्य भर के जेल में बंद कैदियों के उनके परिजनों से मुलाकात पर रोक लगा दी है. जेल आईजी मिथिलेश मिश्रा ने लेटर जारी कर बिहार के सभी  केंद्रीय कारा, उपकारा, मंडल कारा एवं मुक्त कारा में बंद कैदियों से मिलने वाले मुलाकातियों पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है. यह आदेश 31 जनवरी, 2022 तक लागू किया गया है.


कैदियों की सुरक्षा के लिए फैसला 


जेल आईजी ने निर्देश देते हुए लिखा है कि बिहार में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है. ऐसे में ये आवश्यक है कि राज्य के जेलों में बंद कैदियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखा जाए. इस बाबत निर्णय लिया गया है कि 31 दिसंबर तक किसी भी कैदी के परिजनों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं होगी. ऐसा इसलिए क्यूंकि मुलाकातियों की जांच करने में जेल के सुरक्षाकर्मी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, लेकिन उससे संक्रमण फैल सकता है.


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जेल में लगे सुरक्षाकर्मी संक्रमित हो सकते हैं. साथ ही सुरक्षाकर्मियों के संपर्क में आने से जेल में बंद कैदी भी संक्रमित हो सकते हैं. इसलिए स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी जिले एसपी को निर्देश दिया है कि कैदियों के परिजनों से मुलाकात पर 31 जनवरी, 2022 तक प्रतिबंध सुनिश्चित कराया जाए.


सीएम आवास तक पहुंचा संक्रमण


ध्यान देने वाली बात है कि बिहार में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) तेजी से पांव पसार रहा है. पिछले दो दिनों में बिहार में कोरोना के सैकड़ों नए मरीज सामने आए हैं. स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री आवास तक कोरोना संक्रमण पहुंच गया है. मुख्यमंत्री आवास में काम करने वाला एक रसोइया कोरोना संक्रमित हो चुका है. इस बात की पुष्टि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने खुद जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान की है.


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