बेगूसराय: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) सहित आठ लोगों के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है. चेक बाउंस करने के एक मामले में बेगूसराय न्यायालय में यह परिवाद दायर हुआ है. परिवादी नीरज कुमार निराला ने बेगूसराय व्यवहार न्यायालय की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रूम्पा कुमारी की अदालत में न्यू ग्लोबल उपज वर्धक इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली के चेयरमैन महेंद्र सिंह धोनी, सीईओ राजेश आर्या, निदेशक (अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन) महेंद्र सिंह, मार्केटिंग हेड अर्पित दुबे, एडी इमरान बिन जफर, मार्केटिंग मैनेजर वंदना आनंद और मार्केटिंग स्टेट हेड बिहार अजय कुमार को आरोपी बनाया है. सोमवार को इस मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने विचार के लिए न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार मिश्रा के न्यायालय में भेज दिया, जहां अगली सुनवाई 28 जून को होगी.


परिवादी ने सभी पर आरोप लगाया है कि वर्ष 2021 में परिवादी ने न्यू ग्लोबल उपजवर्धक इंडिया लिमिटेड का सीएनएफ लिया. सीएनएफ लेने के लिए परिवादी ने 36 लाख 86 हजार रुपये कंपनी को दिया. कंपनी ने परिवादी को फर्टिलाइजर भेज दिया, परंतु कंपनी के असहयोग के कारण फर्टिलाइजर बेचने में परिवादी को परेशानी होने लगी. इसी विषय पर परिवादी और कंपनी के विवाद उत्पन्न होने पर कंपनी ने परिवादी को 30 लाख का चेक देते हुए सारा फर्टिलाइजर वापस ले लिया। परिवादी के कंपनी के दिए गए चेक को बैंक में डाला मगर उसका भुगतान नहीं हुआ चेक बाउंस कर गया.


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विज्ञापन की फोटो कोर्ट में दाखिल की


परिवादी ने आरोपी को लीगल नोटिस भेजा, मगर उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला. तब परिवादी ने सभी आरोपी और कंपनी के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल की है. परिवादी की ओर से अधिवक्ता कुमार संजय इस मुकदमा को देख रहे है. परिवादी ने अपने परिवाद पत्र के साथ चेक, लीगल नोटिस और महेंद्र सिंह धोनी द्वारा किए जा रहे विज्ञापन की फोटो दाखिल की है.


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