बेगूसराय: जिले में बखरी थाना के तत्कालीन थाना अध्यक्ष मुकेश पासवान पर एक पीड़िता ने दुष्कर्म करने, प्रताड़ित करने और पति से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने संबंधी एक परिवाद पत्र कोर्ट में दाखिल किया है. दरअसल, बखरी थाना क्षेत्र के नदैल घाट की रहने वाली महिला ने आरोप लगाया है कि 19 जुलाई 2020 को थाना अध्यक्ष मुकेश पासवान दल बल के साथ उनके घर पहुंचे और उसे और उसकी गोतनी को हिरासत में ले लिया.
देह व्यापार का लगाया गलत आरोप
पीड़िता का आरोप है कि उसके पति से थाना अध्यक्ष ने 5 लाख रुपए की मांग की थी, जिसे नहीं देने पर उन दोनों को घर से उठा लिया गया और बाद में इन दोनों के नाम पर दोनों के पति और ससुराल के अन्य चार लोगों पर जबरन देह व्यापार कराने का एक मामला दर्ज करा दिया. पीड़िता का आरोप है कि जिन को आरोपी बनाया गया वे उसके पति और ससुराल वाले हैं और जबरन देह व्यापार का पूरा आरोप गलत है, लेकिन पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया और एक पीड़िता को अल्पावास गृह भेज दिया गया था. जबकि कोर्ट के 164 के बयान में भी पीड़िता ने इस आरोप का खंडन किया था.
रंगदारी नहीं देने पर किया था गिरफ्तार
पीड़िता के अधिवक्ता ललन महतो ने बताया कि बिहार पुलिस का यह घिनौना चेहरा सामने आया है जिसमें रंगदारी नहीं देने पर उनके घर के दो महिलाओं को हिरासत में लिया गया और उन दोनों महिलाओं के नाम पर उनके ससुराल वालों को ही जबरन देह व्यापार कराने का मुकदमा दर्ज करा दिया गया. थाना अध्यक्ष पर हाजत में दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया गया है. फिलहाल थाना अध्यक्ष मुकेश पासवान पटना जिला में कार्यरत हैं.
(इनपुट- धनंजय झा)
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