समस्तीपुर: बिहार के जिले के रोसड़ा सिविल कोर्ट के एडीजे प्रथम ने बुधवार को पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड में लगभग 13 साल बाद फैसला सुनाया. इस दौरान एडीजे प्रथम राजीव रंजन सहाय ने उपस्थित 13 आरोपियों को हत्या को धारा 302/34 आईपीसी, 120 बी व 27 आर्म्स एक्ट की धारा में उम्र कैद की सजा सुनाई है. वहीं, एक आरोपी के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है.
13 आरोपियों को भेजा जेल
बताते चलें कि बीते 15 सितंबर को ही कोर्ट ने सभी 14 आरोपी को दोषी पाया था. दोषी करार दिए जाने के बाद उपस्थित 13 लोगों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है. वहीं, अदालत में उपस्थित नहीं होने वाले एक आरोपी मोहन यादव के खिलाफ न्यायालय ने वारंट जारी कर दिया है. सजा पाने वालों में रोसड़ा एलजेपी प्रखंड अध्यक्ष स्वंभर यादव, लरझाघाट बिथान का कृष्ण कुमार यादव उर्फ बड़कू यादव, दामोदरपुर रोसड़ा का बब्लू सिंह, महुली का मोहन यादव, चेरिया बरियारपुर का संतोष आनंद सिंह, बसतपुर हसनपुर के उमाकांत चौधरी, संजीव राय, राजीव राय, रामउदय राय, राजीव रंजन उर्फ गुड्डू, प्रियरंजन उर्फ टिन्नू, विधानचद्र राय, मनोज चौधरी व मनेंद्र चौधरी शामिल हैं.
ऑफिस से लौटने के दौरान की थी हत्या
गौरतलब है कि रोसड़ा के युवा पत्रकार विकास रंजन की हत्या 25 नवंबर, 2008 को उस समय हुई थी, जब वह गायत्री नगर रोड स्थित अपने कार्यालय से समाचार प्रेषण के बाद घर जा रहे थे. शाम के सात बजे के आसपास घात लगाए अपराधियों ने पत्रकार के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी. घटना के बाद मृतक के पिता फुलकांत चौधरी ने रोसड़ा थाना में कांड संख्या 173/2008 दर्ज करवाई थी.
वहीं, उनके वकील हीरा कुमारी ने फैसला सुनाए जाने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि न्यायालय का यह फैसला सही है. हम सभी का कानून और न्यायालय के प्रति पूरी आस्था और विश्वास था. इससे पूरे जिले में हर्ष होगा और हत्याएं रुकेंगी. न्यायालय पर सबको जो भरोसा था, वो उस पर खरा उतरा है.
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