Bihar News: पटना डीएम के निर्देश पर 138 कोचिंग संस्थान हो सकते हैं बंद, मानक पर नहीं उतरे खरे
DM Chandrashekhar Singh: कोचिंग की जांच में सात टीम लगाई लगाई गई थी, डीएम ने अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि 138 कोचिंग संस्थानों पर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाए.
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Patna 138 Coaching Institutes May Be Closed: पटना डीएम चंद्रशेखर के निर्देश पर मानक के अनुरूप नहीं होने के कारण 138 कोचिंग संस्थान बंद हो सकते हैं. दिल्ली में आईएएस कोचिंग सेंटर राउ में हादसे के बाद राजधानी पटना में भी कोचिंग संस्थानों के मापदंड की जांच की गई थी, जिसमें कई नामी कोचिंग सेंटर भी शामिल है, जो मानक पर खरे नहीं उतरे थे. अब ये खबर सामने आ रही है कि पटना के 138 कोचिंग संस्थानों पर ताले लटक जाएंगे.
बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे 138 कोचिंग सेंटर
पटना के डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने राजधानी में चल रहे तमाम कोचिंग संस्थानों की जांच कराई थी. जिसमें ये बात पता चली है कि 138 कोचिंग सेंटर बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं. पटना जिला प्रशासन ने ऐसे सेंटर्स को बंद करने का निर्णय ले लिया है. जल्द ही इन पर कार्रवाई होगी और इन्हें बंद कर दिया जाएगा. हालांकि अभी इन बंद होने वाले संस्थानों के नामों की लिस्ट जारी नहीं हुई है.
जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में जिला कोचिंग निबंधन समिति की बैठक हुई। अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का त्वरित गति से निष्पादन करने तथा कोचिंग संस्थाओं में सुरक्षात्मक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।@officecmbihar @NitishKumar @IPRDBihar… pic.twitter.com/E8KWpNHzPU
— District Administration Patna (@dm_patna) August 9, 2024
25 हजार से एक लाख तक लग सकता है जुर्माना
जानकारी के मुताबिक इन संस्थानों पर 25 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक के जुर्माने भी लगाए जा सकते हैं. जांच में सात टीम लगाई लगाई गई थी, जिसमें छह अनुमंडल स्तरीय और एक जिलास्तरीय टीम शामिल है. जांच का जिम्मा अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया था. अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि 138 कोचिंग संस्थानों पर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाए.
इन तमाम बातों का रखना होता है ध्यान
कोचिंग सेंटर्स के जो मानक तय है उनके अनुसार कई कोचिंग नहीं चल रहे थे. बता दें कि कोई भी कोचिंग संस्थान बिना वेलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्थापित नहीं किया सकता. कोचिंग का क्षेत्रफल प्रति छात्र न्यूनतम 1 वर्ग मीटर होना चाहिए. एंट्री-और एग्जिट संक्रिण या कोई रोक नहीं होना चाहिए. बिल्डिंग बायलॉज, फायर सिक्योरिटी आदी भी मानक के अनुरूप होना चाहिए.
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