गया: बिहार के गया जिले के कोंच थाना के सोनडीहा गांव के पास पति के सामने उसकी पत्नी और नाबालिक बेटी के साथ गैंग रेप करने वाले नौ आरोपियों को पॉक्सो कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला लिया.


12 मार्च को निर्धारित की गई थी सजा


पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज नीरज कुमार ने अभियुक्त नवलेश पासवान, निर्भय पासवान, रामु पासवान, उमेश पासवान, रमेश पासवान, सरवन पासवान उर्फ कारू पासवान, भोला पासवान, उपेंद्र उर्फ भुंदुल पासवान और प्रकाश पासवान को पूर्व में ही दोषी करार दिया था. कोर्ट ने सभी अभियुक्तों की सजा पिछले 12 मार्च को निर्धारित की थी, जिसके बाद सजा की सुनवाई के लिए 17 मार्च की तिथि निर्धारित की गई थी.


बता दें कि सबूतों के अभाव में शिवम कुमार, दीपक कुमार, बबलू उर्फ पिंटू पासवान और गौरव कुमार को कोर्ट ने रिहा कर दिया था. वहीं, इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 23 गवाहों की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार पांडेय और वीरेंद्र कुमार मिश्र की अदालत में गवाही हुई थी. साल 2018 में 13 जून को सूचक के बयान पर पुलिस ने कोंच थाना में कांड संख्या 195/18 दर्ज की थी.


क्या है पूरा मामला ?


बता दें कि साल 2018 के जून में पेशे से ग्रामीण चिकित्सक पति अपनी बाइक से पत्नी और बेटी के साथ गुरारू से घर जा रहे थे. इसी दौरान रात 8 बजे के करीब सोनडीहा गांव के समीप दरिंदों ने हथियार का भय दिखाकर पति को पेड़ में बांध दिया था और उसके सामने पत्नी और नाबालिक बेटी के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था.


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