हाजीपुर: स्कूली छात्रा के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग के आरोपी टीचर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. बिहार के हाजीपुर के पॉक्सो की विशेष अदालत ने छात्रा के साथ एक साल तक रेप करने वाले हैवान टीचर को कठोर सजा सुनाई है. साथ ही इस अपराध में उसका सहयोग करने वाले एक साथी को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है. वहीं, दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.


बता दें कि घटना जिले के महनार की है. साल 2019 के मार्च में सरकारी स्कूल के टीचर और उसके दोस्त द्वारा छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया था. इस मामले में सरकारी स्कूल के एक टीचर और उसके दोस्त पर स्कूल की छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और लगातार एक साल तक रेप करने का आरोप लगा था.


गौरतलब है कि पीड़िता के पिता बिहार से बाहर हैदराबाद में काम करता था और वो अपनी मां के साथ अकेली घर पर रह कर पढ़ाई करती थी. घटना के बाद लड़की डिप्रेशन का शिकार हो गई थी. करीब एक साल तक शोषण झेलने के बाद लड़की ने पिता को पूरे मामले की जानकारी दी थी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा था. पुलिस ने इस मामले में आननफानन ने आरोपी टीचर और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया था.


मामला पॉक्सो की विशेष अदालत में लाया गया, जहां एडीजी-6 आशुतोष कुमार झा ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी टीचर और उसके दोस्त को मौत तक जेल में रखने की सजा सुनाई है. अदालत ने सजा के साथ हैवान टीचर और उसके दोस्त पर जुर्माना भी लगाया है. वहीं, 12 साल की उम्र में हैवानियत झेलने वाली पीड़िता को कोर्ट ने 10 लाख का मुआवजा देने का एलान भी किया है.