पटना: बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने शनिवार को अहम फैसला लिया है. शनिवार को आयोजित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि राज्य में 11 अप्रैल तक सभी शैक्षणिक संस्थान बन्द रहेंगे. साथ ही शादी, श्राद्ध समेत अन्य समारोह में सीमित संख्या में ही लोग शामिल हो सकेंगे.
कोरोना को कंट्रोल करने के लिए चलेगा विशेष अभियान
बता दें कि आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की समीक्षा के दौरान बिहार राज्य में कोविड संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए उसके नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाकर उसे कंट्रोल करने का निर्णय लिया गया है. इस बाबत सरकार के गृह विभाग ने कई निर्देश दिए हैं.
गृह विभाग की ओर से सभी जिलाधिकारी और जिला एसपी को अपने-अपने क्षेत्र में गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जारी गाइडलाइंस का अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है. वहीं, भीड़-भाड़ वाले जगहों पर अधिक लोग इकट्ठा ना हों इस बाबत अधिक से अधिक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है.
शादी समेत अन्य कार्यक्रमों में सीमित लोग होंगे शामिल
साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के आयोजनों पर पांच अप्रैल से अप्रैल के अंत तक रोक लगाए गया है. हालांकि, रोक विवाह, श्राद्ध और अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों पर नहीं लागू रहेगी. श्राद्ध और विवाह के लिए अधिकतम 50 और 250 लोगों की अधिसीमा रहेगी.
गृह विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार पब्लिक ट्रान्सर्पोट में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा किसी भी परिस्थिति में नहीं रहने दिया जाएगा. यह व्यवस्था 05 अप्रैल से 15 अप्रैल तक लागू रहेगी. परिवहन विभाग और जिला प्रशासन इसके लिए आवश्यक कदम उठायेंगे. वहीं, सार्वजनिक स्थलों पर जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि कोविड सुरक्षात्मक उपाय यथा मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी इत्यादि सुनिश्चत रहे.