बिहार: BJP MLA ने मंदिर बंद करने के फैसले पर उठाया सवाल, कहा- CM नीतीश को करना चाहिए विचार
बीजेपी एमएलए ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए लोगों को मंदिरों में जाने की इजाजत देनी चाहिए. पिछले साल करोना के समय में मुस्लिम भाइयों को रमजान को लेकर छूट दी गयी थी, तो मंदिर जाने को लेकर छूट क्यूं नहीं मिल सकती है?
पटना: देश भर में फिर एक बार कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है. ऐसे में स्थिति से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. इसी क्रम में बिहार सरकार ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए शुक्रवार को कई अहम फैसले लिए हैं. इसमें राज्य भर के मंदिरों में आम लोगों के प्रवेश को वर्जित करने का फैसला भी शामिल है. लेकिन नीतीश सरकार के इस फैसले से उनके सहयोगी दल के नेता खुश नहीं हैं.
क्यों नहीं जा सकते मंदिर?
मधुबनी जिले के बिस्फी विधानसभा सीट से विधायक और बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर ने सीएम नीतीश के मंदिर बंद करने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने भक्तों के धार्मिक स्थलों पर जाने पर रोक लगा दी है. लेकिन जब लोग ढाबे और पार्क में जा सकते हैं, तो मंदिरों में क्यों नहीं जा सकते?
मंदिरों से जुड़ा है कई लोगों का रोजगार
उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए लोगों को मंदिरों में जाने की इजाजत देनी चाहिए. पिछले साल करोना के समय में मुस्लिम भाइयों को रमजान को लेकर छूट दी गयी थी, तो मंदिर जाने को लेकर छूट क्यूं नहीं मिल सकती है? मंदिरों से कई परिवार का रोजगार जुड़ा हुआ है, इसलिए सीएम नीतीश कुमार को इसपर विचार करने की जरूरत है.
गौरतलब है कि राज्य में कोरोन के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पीसी की थी. इस दौरान उन्होंने एलान किया था कि कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सूबे के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को अगले 1 सप्ताह के लिए बंद रहेंगे.
इसके साथ ही कोरोना को लेकर आम लोगों के मूवमेंट पर भी पांबन्दी लगाई गई है. सरकारी आदेश के अनुसार राज्य में 30 अप्रैल तक अब दुकानें शाम के 7:00 बजे तक ही खुलेंगे. वहीं, होटल-रेस्टोरेंट शाम के 7:00 बजे के बाद भी खुले रहेंगे. इसके अलावा सिनेमा हॉल में 50% लोगों को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी. सभी धार्मिक स्थलों पर 30 अप्रैल आम लोगों के प्रवेश को वर्जित किया गया है.
सरकारी आदेश के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% लोगों को ही बैठाने की अनुमति होगी. वहीं, शादी में 200 लोगों और श्राद्ध में 50 लोगों के उपस्थित होने की अनुमति है.
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