पटना: सूबे में 25 अगस्त से बसों का परिचालन शुरु हो जाएगा. सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराने के लिए सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बिहार में लागू अनलाॅक-3 के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट (ऑटो, टैक्सी, कैब को छोड़कर) पर रोक थी. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिये गए निर्णय के आलोक में 25 अगस्त से राज्य में बसों और अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों का परिचालन कोविड-19 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जा सकेगा.


बसों के परिचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, बस के ड्राइवर से लेकर, कंडक्टर और सफर करने वाले सभी यात्रियों को मास्क पहनना सुनिश्चित कराने के लिए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने कोविड-19 के तहत बसों के परिचालन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया.


परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बसों और सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन कोविड-19 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जा सकेगा. बसों के ड्राइवर, कंडक्टर और सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा. ऐसा नहीं किए जाने पर संबंधित बस संचालक/मालिक पर कार्रवाई की जाएगी और बस का परमिट रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है.


बस परिचालन के दौरान बस मालिकों को इन निर्देशों का पालन करना पड़ेगा-


1. वाहन को प्रतिदिन धुलवाने, साफ-सुथरा रखने एवं समय-समय पर हरेक ट्रिप के पश्चात सेनिटाइज कराना सुनिश्चित करवाएंगे.


2. ड्राइवर और कण्डक्टर को साफ कपड़े और मास्क, ग्लब्स पहनने का निदेश देंगे.


3. वाहनों के अंदर और बाहर कोविड-19 के संक्रमण से बचावों के उपायों संबंधी पोस्टर/स्टिकर लगवाएंगे. साथ ही जिला प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराए गए पम्पलेट का यात्रियों के बीच वितरण सुनिश्चित कराएंगे.


4. वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा.


5. वाहनों में निर्धारित सीट के अलावा एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा, इसकी हिदायत ड्राइवर और कण्डक्टर को देंगे.


6. वाहनों में सेनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे.


यात्रियों के लिए बस मालिक को इन निर्देशों का पालन करना होगा -


1. वाहनों में चढ़ने से पहले यात्री को हाथ साफ करने के लिए सेनिटाइजर उपलब्ध कराएंगे.


2. वाहनों की प्रतिदिन धुलाई की जाएगी और आवश्यक साफ-सफाई की जाएगी.


3. हर ट्रिप की समाप्ति के बाद बस की फिर से सफाई जरूरी होगी.


4. वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराएंगे.


जिला प्रशासन को इन निर्देशों का पालन करना होगा-


1. जिला प्रशासन की ओर से अपने क्षेत्रान्तर्गत हर बस स्टैण्ड/टैक्सी स्टैण्ड पर दण्डाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जो यह सुनिश्चित करेगा कि बसों में सोशल डिस्टेंसिंग, साफ-सफाई संबंधी प्रोटोकाॅल का अनुपालन किया जा रहा है, बसों में निर्धारित बैठान क्षमता के अनुसार ही यात्री बैठाए जा रहे हैं और यात्रियों से निर्धारित किराया ही वसूला जा रहा है। अन्य वाहनों में भी इसका अनुपालन किया जाएगा.


2. वाहनों के परिचालन संबंधी सभी निर्देश परमिट की शर्तो के पार्ट माने जाएंगे और उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन संबंधित चालक/वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.


3. जिला प्रशासन की ओर से वाहन मालिकों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव और बरती जाने वाली सावधानियां सम्बन्धी पम्पलेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका वितरण यात्रियों के बीच किया जाएगा.


4. बस स्टैण्डों/टैक्सी स्टैण्डों पर एनाउन्समेंट की व्यवस्था करेंगे जिसके माध्यम से कोविड-19 के संक्रमण से बचाव सम्बन्धी उपायों को प्रसारित कराएंगे. साथ ही लोगों को भीड़ न लगाने, इधर-उधर न थूकने, मास्क पहनने आदि की हिदायत भी दी जाएगी.


5. निकायों की ओर से बस स्टैण्डों पर आवश्यक साफ-सफाई और सेनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा.


सफर के दौरान यात्रियों को इन निर्देश का पालन करना होगा-


1. वाहनों में सफर करते समय मास्क अवश्य पहनना और मुंह को ढंककर रखना अनिवार्य होगा.


2. बिना मास्क पहने बस में सफर की अनुमति नहीं होगी.


3. वाहनों में चढ़ने से पूर्व सेनिटाइजर का उपयोग करें.


4. वाहनों की रेलिंग का उपयोग कम से कम करें.


5. वाहनों में चढ़ते-उतरते समय भीड़ नहीं करें और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें.


6. वाहनों के अंदर पान, खैनी, तम्बाकू, गुटखा आदि का उपयोग वर्जित होगा। पकड़े जाने पर दण्ड के भागी होंगे।


7. बस स्टैण्ड/टैक्सी स्टैण्ड में यत्र-तत्र थूकना वर्जित होगा. पकड़े जाने पर दण्ड के भागी होंगे और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.