प्रशांत किशोर की बिहार विधानसभा उपचुनाव की तारीख बढ़ाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. दरअसल जन सुराज पार्टी ने अपनी याचिका में बिहार में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव की तारीख बदलने की मांग की थी. इस पर जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भूषण ने पीके की पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हमें चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं है.


चुनाव प्रक्रिया में दखल देना पसंद नहीं- कोर्ट 


पीके की पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने कहा कि हम चुनाव प्रक्रिया में दखल देना पसंद नहीं करते, सारी व्यवस्था हो चुकी है, काफी रणनीतिक फैसले लिए जा चुके हैं. बेहतर होगा कि आप इसे वापस ले लें. साथ ही जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव की प्रक्रिया में दखल देने के लिए बहुत देर हो चुकी है और जन सुराज की याचिका खारिज कर दी. 






 


छठ पूजा का हवाला देते हुए की गई थी मांग


बता दें कि जन सुराज पार्टी की ओर से दायर याचिका में छठ पूजा को देखते हुए बिहार में उपचुनाव की तारीख 13 से बढ़ाकर 20 नवंबर करने की मांग की गई थी. पार्टी की ओर से याचिका में कहा गया था कि त्योहारों के कारण बिहार उपचुनाव की तारीखों में बदलाव किया जाए. जन सुराज पार्टी ने चुनाव आयोग के उस फैसले का हवाला दिया था, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं केरल के 14 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की तारीखों में बदलाव की घोषणा की थी. इन राज्यों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को कराने की घोषणा की गई है.


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