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Bihar Caste Census: जातीय जनगणना पर आज अहम सुनवाई, बिहार सरकार ने SC में HC के आदेश को दी है चुनौती

Caste Census In Bihar: बिहार सरकार ने राज्य में जाति आधारित जनगणना पर अंतरिम रोक लगाने के पटना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. 

पटना: बिहार में जातीय जनगणना (Bihar Caste Census) पर आज यानी 17 मई को अहम सुनवाई होने वाली है. बिहार की नीतीश सरकार (Nitish Kumar) ने जातीय जनगणना को लेकर पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस पर बुधवार को अहम सुनवाई होने वाली है. बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर नीतीश सरकार रुख सक्रिय है.

बिहार सरकार ने राज्य में जाति आधारित जनगणना पर अंतरिम रोक लगाने के पटना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है.  पटना हाई कोर्ट ने राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जल्द करने की बिहार सरकार की अर्जी खारिज कर दी थी. गौरतलब है कि 4 मई को उक्त दलीलों पर सुनवाई करते हुए, एचसी ने जाति आधारित सर्वेक्षण पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई 3 जुलाई को कराने का आदेश दिया था.

जातिगत जनगणना मामले में जल्द सुनवाई की मांग करते हुए बिहार सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक अंतरिम आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय का चार मई का आदेश अंतरिम है. विचाराधीन मुद्दों पर जल्द फैसला सुनाया जाए. मामले की निस्तारण किया जाए. प्रकरण को लंबित रखने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा. इसको लेकर पटना हाई कोर्ट ने 9 मई को फैसला सुनाया. हाई कोर्ट ने इस मामले में दिए गए पुराने आदेश का कायम रखा.

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